सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल का है मामला

आगरा के घटिया आजम खां स्थित सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में न्यू आगरा निवासी सगीर खान का बेटा मो. शहजान आठवीं कक्षा का छात्र था। पिछले शैक्षिक सत्र में फेल होने पर उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट थमा दिया गया। सगीर के मुताबिक उन्होंने 18 अप्रैल को अधिवक्ता के माध्यम से स्कूल प्रबंधन को नोटिस भेज कर पूछा था कि किस नियम के तहत बच्चे को फेल किया है। स्कूल ने जवाब नहीं दिया तो 28 अप्रैल को उन्होंने रिमाइंडर भेजा।  

छात्र को फेल करने पर पिता ने स्कूल को भेजा था कारण बताओ नोटिस

नोटिस के जवाब के बदले स्कूल प्रशासन के अधिवक्ता के माध्यम से 6 मई को पीडि़त छात्र के अधिवक्ता के नाम नोटिस भेजा। जिसमें कहा गया कि अल्पसंख्यक विद्यालय होने के चलते स्कूल शिक्षा के अधिकार के दायरे से बाहर है। साथ ही छात्र पर एक करोड़ रुपये की मानहानि का दावा कर दिया।

छात्र के पिता ने डीएम से भी शिकायत की थी, जिसकी जांच उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी। वह रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। 15 दिन के अंदर रकम अदा करने को कहा गया है। पीडि़त परिवार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली है।

जबरन स्कूल ने छात्र को किया फेल

सगीर खान का आरोप है कि उन्होंने 2014 में गलत तरीके से मांगे गए 300 रुपये देने का विरोध और शिकायत की थी इसलिए उनके बेटे को फेल कर दिया गया। सगीर खान का कहना है कि वे ट्रांसपोर्ट नगर में मैकेनिक हैं। महंगे वकील करने की हैसियत नहीं है। ऐसे में वो एक करोड़ रुपये जुटाने के लिए परिवार के साथ भीख मांगेंगे। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर सेंटीना ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। आगे कुछ कहने के बजाय उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया।

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