नई दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अगले सप्ताह तक के लिए उन्नाव में निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ महिला के अपहरण और दुष्कर्म मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि वह 16 दिसंबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। सीबीआई ने सोमवार को इस मामले में अपनी दलीलें दी थीं और 2 दिसंबर को इन-कैमरा कार्यवाही में बचाव पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बता दें कि 2017 में सेंगर ने कथित तौर पर महिला का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था, तब वह नाबालिग थी। अदालत ने मामले में सह-आरोपी शशि सिंह के खिलाफ आरोप भी तय किए हैं।

उन्नाव दुष्कर्म मामला : एम्स लाया गया आरोपी विधायक, पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिए लगाई गई अस्थाई अदालत

जुलाई में एक ट्रक ने मारी थी पीड़िता के कार को टक्कर

जुलाई में सेंगर पर आरोप लगाने वाली महिला की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस हादसे में महिला की दो चाची की मौत हो गई थी। पीड़िता और उसका वकील भी घायल हो गया था। जिला और सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेंगर पर 376 (1) (दुष्कर्म के लिए सजा), 120बी (आपराधिक साजिश), 363 (दुष्कर्म के लिए सजा), 366 (अपहरण, जबरन शादी के लिए महिला का उत्पीड़न करना), भारतीय दंड संहिता का धारा 109 (अपमान के लिए सजा) और पॉक्सो अधिनियम की 3 और 4 के तहत आरोप तय किया है। सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।

National News inextlive from India News Desk