एक्सक्लूसिव

- आचार संहिता लागू होने के पहले आनन-फानन में 1 जनवरी से नए सर्किल रेट लागू किए जा रहे

- अगस्त-सितम्बर महीने में वृहद सर्वे करने के बाद फिर नए सर्किल रेट लागू किए जाएंगे

KANPUR : चुनाव आचार संहिता के लगने के पहले ही आनन-फानन में नए साल के पहले दिन से जमीनों के नए डीएम सर्किल रेट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि नए साल यानी 2017 में एक नहीं बल्कि दो बार सर्किल रेट जारी किए जाएंगे। डीएम ने इसकी पुष्टि की है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जमीनों के डीएम सर्किल रेट बढ़ने के बजाए घटाए जा रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ रेट घटने वाले क्षेत्रों की संख्या सिर्फ दस है। माना गया कि इन क्षेत्रों में डीएम सर्किल रेट की अपेक्षा मार्केट रेट कम हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के रेट पिछले साल वाले ही रखे गए हैं।

इस बार आपत्तियां नहीं मांगी गई

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि आनन-फानन में सर्किल रेट जारी करने का एक कारण यह भी है कि बहुत जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में सर्किल रेट जारी करने का काम अटक सकता था। डीएम कौशलराज शर्मा ने बताया कि एक जनवरी 2017 से नए सर्किल रेट लागू कर दिए जाएंगे। इस बार आपत्तियां इसलिए नहीं मांगी गईं क्योंकि कि रेट्स में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। जिन क्षेत्रों में रेट घटाए गए हैं उनमें भी बहुत अंतर नहीं है। सिर्फ 2-5 फीसदी ही रेट डाउन किए गए हैं।

अगस्त-सितम्बर में फिर होगा सर्वे

डीएम ने यह भी बताया कि इस वक्त संपत्तियों की रजिस्ट्री में काफी गिरावट आई है। एक कारण नोटबंदी भी है। हालांकि पिछली बार अन्य कई क्षेत्रों के लिए भी सर्किल रेट ज्यादा होने की आपत्तियां आईं थी। कुछ पर इस बार ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि नए साल यानी 2017 में एक बार फिर अगस्त-सितम्बर तक नए सर्किल रेट जारी किए जाएंगे। इसके लिए वृहद स्तर पर बड़ी बारीकी से सर्वे कराया जाएगा। सर्किल रेट जारी करने के पहले पब्लिक की राय भी ली जाएगी। उसके बाद रेट लागू किए जाएंगे। उम्मीद है कि उस वक्त जो सर्किल रेट लागू होंगे वे संपत्ति के मार्केट रेट के बराबर होंगे।

वर्जन

एक जनवरी 2017 से नए सर्किल रेट लागू कर दिए जाएंगे। इस बार आपत्तियां इसलिए नहीं मांगी गईं क्योंकि कि रेट्स में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। जिन क्षेत्रों में रेट घटाए गए हैं उनमें भी बहुत अंतर नहीं है। सिर्फ 2-5 फीसदी ही रेट डाउन किए गए हैं।

कौशलराज शर्मा, डीएम