ऐसी है जानकारी
मंत्रालय में न्यू इयर ईव के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस ने करीब 10,534 अपराध दर्ज किए हैं। इनमें से 705 मामले शराब पीकर गाड़ी चलाने के हैं। इसके अलावा 1,906 मामले बिना हेल्मेट ड्राइविंग करने के हैं और 7,923 मामले यातायात नियमों का उल्लंघन करने के हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के क्रम में सबसे पहला फैसला शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ लिया गया है।

ऐसा करना पड़ेगा भारी
सरकार ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर ड्राइवर का लाइसेंस तीन महीने के लिए कैंसल करने का फैसला लिया है। ठीक ऐसा ही एक्शन खराब ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने, वाहनों पर सामान की ओवरलोडिंग और सामान लादने के वाहनों में यात्रियों को बैठाने व ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन पर बात करने पर भी लिया जाएगा।

परिवहन मंत्री ने बताया ऐसा
बीते आंकड़ों पर गौर करें तो मुंबई में 2011 में 16,324 मामले शराब पीकर गाड़ी चलाने के रिकॉर्ड किए गए। वहीं बीते साल ये आंकड़ा 14,602 पर आ गया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि दोपहिया वाहनों को चलाते समय हेल्मेट लगाना पूरे राज्य में अनिवार्य किया गया है। ऐसे में अगर कोई भी चालक बिना हेल्मेट या बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइविंग करते पाया गया तो उसके लिए दो घंटे की काउंसलिंग क्लास अटैंड करना बेहद जरूरी होगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि उनका प्रयास शराब पीकर गाड़ी चलाने और यातायात नियमों के उल्लंघन की घटनाओं को कम करने का है।  

दोबारा इशु होंगे ऑटो के परमिट
इसके आगे उन्होंने सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए ये भी बताया कि सरकार ने मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे बड़े शहरों में ऑटो रिक्शा के करीब 60,000 परमिट्स को री-इशु करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इन परमिट्स को ऑनलाइन इशु किया जाएगा।

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