नई दिल्ली (पीटीआई)। लॉकडाउन के बीच जनता को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार रात जारी किए गए नए आदेश के अनुसार शनिवार से सभी फुटकर दुकानों को खोलने की परमीशन दे दी गई है। हालांकि मार्केट और शॉपिंग मॉल्स वगैरह अभी बंद रहेंगे। जिन दुकानों को शनिवार से कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति है, उनमें नगरपालिका और नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर और बाहर आवासीय परिसरों में स्थित हैं। हालांकि, नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसर शनिवार से नहीं खुलेंगे। इस बीच मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी।

सशर्त मिली इजाजत

15 अप्रैल के आदेश के संशोधन में एमएचए द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शनिवार से गैर-जरूरी सामान और सेवाओं की बिक्री करने वाली दुकानों की शुरुआत शर्तों के साथ की जाएगी। इन दुकानों में सिर्फ 50 परसेंट कर्मचारी ही काम करेंगे। यही नहीं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, साथ ही मॉस्क पहनना अनिवार्य है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा हस्ताक्षरित आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि 3 मई तक बाजार स्थानों, मल्टी ब्रांड और नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित एकल ब्रांड मॉल की दुकानें बंद रहेंगी।

किन दुकानों को खोलने की मिली अनुमति -

1. संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें, जिनमें नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर आवासीय परिसरों और बाजार परिसरों में दुकानें शामिल हैं, को खोलने की अनुमति होगी।

2. नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर, पड़ोस की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी।

3. नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों में स्थित दुकानें केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही खुल सकती हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क अनिवार्य है।

4. स्थानीय सैलून और पार्लरों को शनिवार से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

5. ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है।

6. शहरी क्षेत्रों में, गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे आवासीय क्षेत्रों में हों।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-आवश्यक सेवाओं को सभी प्रकार की दुकानों में बेचा जा सकता है।

8. नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों को खोलने की अनुमति है।

9. कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच पड़ोस की सभी छोटी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

ये अभी भी रहेंगे बंद -

1. नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी ब्रांड और एकल-ब्रांड मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी।

2. नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, बहु-ब्रांड और एकल-ब्रांड मॉल में दुकानें शनिवार से नहीं खुलेंगी।

3. सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।

4. बड़ी दुकानें / ब्रांड / बाजार स्थान बंद रहेंगे।

हॉट स्पॉट में नहीं खुलेंगी दुकानें
मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। यानी प्रशासन ने जिन क्षेत्रों को हॉट स्पॉट घोषित किया हैं वहां की दुकानें पहले की तरह ही बंद रहेंगी। सरकार द्वारा दी गई ढील हॉट स्पॉट के बाहर के इलाकों के लिए है।

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