नई दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को मानहानि के मामले में समन जारी किया। ये नोटिस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने शिकायत की उन पर और उनकी बेटी पर कांग्रेस नेताओं ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं।

सोशल मीडिया से हटाएं पोस्ट
न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण ने कांग्रेस के तीन नेताओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालने वाली ईरानी के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब खुद ही उस कंटेंट को हटा देंगे।

बेटी पर बार चलाने का आरोप
ईरानी की यह कार्रवाई कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद आई है कि उनकी 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी गोवा में अवैध रूप से एक बार चला रही है और इस पर मंत्री पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। हालांकि स्मृति एक प्रेस कांफ्रेंस कर सारे आरोपों का जवाब दे चुकी हैं।

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