- हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार, मुख्य सचिव व नागरिक उड्डयन सचिव को जारी किया नोटिस

NAINITAL: हाई कोर्ट ने हवाई सेवा से आने वाले प्रवासियों के मामले में केंद्र व राज्य सरकार के अलावा राज्य के मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव को नोटिस जारी कर नौ जून तक जवाब देने के आदेश दिए हैं।

9 जून को होगी अगली सुनवाई

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ में देहरादून के उमेश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि सरकार हवाई जहाज से आने वाले प्रवासियों के साथ भेदभाव कर रही है। उन्हें क्वारंटीन करने के बहाने होटलों में रख रही है और ठहरने व खाने पीने का खर्चा वसूला जा रहा है। जबकि बस व रेल से आए प्रवासियों का खर्चा राज्य सरकार खुद वहन कर रही है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि होटलों में क्वारंटीन वैकल्पिक है। सरकार होटल के कमरे का साढ़े नौ सौ रुपये के हिसाब से वहन कर रही है, कोई यात्री सुविधा अधिक चाहते हैं तो उन्हें खर्च चुकाना होगा। याचिकाकर्ता ने केंद्र व राज्य के साथ साथ मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव व देहरादून के डीएम को पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद नौ जून तक सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।