बांद्रा कोर्ट में चल रहा लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला

इससे पहले, मुंबई के बांद्रा कोर्ट में सलमान पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला चल रहा था. लेकिन सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला चलाने का निर्देश दिया था. अगर वह इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है.

लैंड क्रूजर कार से कुचल दिया था

गौरतलब है कि साल 2002 के 28 सितंबर को सल्लू ने अपनी लैंड क्रूजर कार से मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों को कुचल दिया था जिसमें एक की मौत हो गई थी और चार गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

गैर इरादतन हत्या का केस चलाने का ऑर्डर

जनवरी, 2013 में बांद्रा की महानगरीय अदालत ने इस मामले में सलमान पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने के आदेश दिए थे, लेकिन सलमान ने निचली अदालत के इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी. सोमवार को सत्र न्यायाधीश यूबी हजीब ने सलमान की अपील खारिज करते हुए महानगरीय मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुहर लगा दी.

17 गवाहों के बयान लिया फैसला

महानगरीय मजिस्ट्रेट ने 17 गवाहों के बयान सुनने के बाद उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा-304ए के तहत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने का फैसला किया था. अगर सलमान आगे भी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 वर्ष की सजा हो सकती है.

सही ठहराया गैर इरादतन हत्या का केस

अभियोजन पक्ष के वकील शंकर एरांडे ने सलमान की अपील का विरोध करते हुए कहा निचली अदालत द्वारा सलमान पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने का फैसला सही है, क्योंकि उन्होंने एक गंभीर अपराध किया है. एरांडे ने कोर्ट को बताया कि कार चलाते समय सलमान ने शराब पी हुई थी. उनके रक्त की जांच में उस समय 60 मिलीग्राम एल्कोहल पाया गया, जो ड्राइविंग के लिए निर्धारित सीमा से अधिक था.

पुलिसकर्मी ने दी थी सलमान को चेतावनी

एरांडे के अनुसार, निचली अदालत में गवाही दे चुके पुलिसकर्मी रवींद्र पाटिल ने सलमान को चेतावनी दी थी कि वह नशे की हालत में कार न चलाएं. इससे दुर्घटना में किसी की जान जा सकती है. इसके बावजूद खान ने नशे की हालत में गाड़ी चलाई. नतीजतन हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी.

 

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