मुशर्रफ की सुनवाई टली

पाकिस्तान के पूर्व सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ पर देशद्रोह के आरोप की विशेष अदालत सुनवाई को फिलहाल के लिए टाल दिया है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अत्तर मिनल्लाह ने कहा कि मुर्शरफ पर देशद्रोह के आरोपों की सुनवाई को सह आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय आने तक रोका जाता है. गौरतलब है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 21 नवंबर की सुनवाई में मुशर्रफ की याचिका स्वीकार करते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज, पूर्व चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर जाहिद हमीद को भी देशद्रोह के मामले में परवेज मुशर्रफ का सह-आरोपी बनाया था. इसके बाद तीनों सहआरोपियों ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देहुए कहा कि

क्यों रोकी गई सुनवाई

इस मामले में कोर्ट के 21 नवंबर के फैसले को पूर्व पाक पीएम शौकत अजीज, पूर्व चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर जाहिद हमीद ने चुनौती देते हुए पेटिशन दाखिल की है. इस पेटिशन में कहा गया है कि क्रिमिनल प्रोसिजर कोर्ट की धारा 342 के तहत आरोपी को यह अधिकार नही है कि वह किसी के साथ ज्वॉइंट ट्रायल मांग कर सके क्योंकि यह सिर्फ प्रोसिक्यूशन का अधिकार है कि वह किसके खिलाफ मुकदमा चलाए. गौरतलब है कि कोर्ट ने इन याचिकाओं पर फैसला होने तक मुशर्रफ की विशेष अदालत सुनवाई को रोक लगाई है.

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