-स्कूलों में रैगिंग हुई तो दोषी के खिलाफ लिया जाएगा स्ट्रांग एक्शन

-घटना छुपाने पर स्कूलों के खिलाफ भी एक्शन की दी गई है चेतावनी

-स्कूलों में एंटी बुलिंग कमिटी बनाने का दिया गया है निर्देश

-प्रिंसिपल से लेकर लोकल कम्यूनिटी की भी तय की गई है जवाबदेही

JAMSHEDPUR : सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अब अपने आचरण पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब स्कूलों में गलत एक्टिविटी खासकर रैगिंग व मारपीट की घटना में शामिल रहने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस संबंध में सीबीएसई द्वारा सभी एफिलिएटेड स्कूल्स को सर्कुलर इश्यू कर कैम्पस में रैगिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने व दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने और इस तरह की घटना को छुपाने पर स्कूल की मान्यता को कैंसिल करने तक की चेतावनी दी गई है। इसके लिए सीबीएसई द्वारा फ्रेश गाईडलाइन जारी किया गया है।

अप्वाइंट किए जाएंगे काउंसलर

सीबीएसई के चेयरमैन विनीत जोशी द्वारा जारी सर्कुलर में सभी स्कूल को प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकंडरी व सीनियर सेकंडरी लेवल पर फुल टाइम काउंसलर अप्वाइंट करने को कहा गया है। इसका मकसद स्टूडेंट्स को बेहतर गाइड प्रदान करना है। इसके अलावा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हर स्टूडेंट्स की साइकलॉजिकल काउंसलिंग करने को भी कहा गया है। हर एकेडमिक सेशन में इसके मिनिमम 20 सेशन कंडक्ट करने को कहा गया है। इस सेशन में पेरेंट्स व टीचर्स को भी शामिल करने की सलाह दी गई है।

दी जाएगी पनिशमेंट की जानकारी

सीबीएसई के सर्कुलर के मुताबिक स्कूल्स को रैगिंग के मामले में किए जाने वाले पनिशमेंट की जानकारी बेहतर ढंग से पेरेंट्स व स्टूडेंट्स दो दी जानी है। इसके अलावा काउंसलर्स व हॉस्टल वार्डन (जहां हो) को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर रैगिंग के खतरों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि अगर स्कूल में हिंसा की कोई घटना होती है तो, मामले में तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए।

लाइफ स्किल बेस्ड एक्टिविटज पर ध्यान दे स्कूल

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि बोर्ड ने कंटिनुअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैलुएशन (सीसीई) स्कीम लागू किया है, जिसमें लाइफ स्किल पर जोर दिया गया है। इसके तहत स्कूलों को भी लाइफ स्किल पर बेस्ड एक्टिविटिज पर ध्यान देना चाहिए, इसमें वैल्यू सिस्टम, ह्यूमन राइट्स आदि के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी देने को कहा गया है। इसके अलावा स्ट्रीट प्ले, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट व नाटक के जरिए भी स्टूडेंट्स को वैल्यू सिस्टम के बारे में जानकारी देने का सजेशन दिया गया है।

For your information

-सीबीएसई द्वारा एंटी रैगिंग कमिटी की तर्ज पर एंटी बुलिंग कमेटी के गठन का सजेशन दिया गया है। इस कमेटी में वाइस प्रिंसिपल, सीनियर टीचर, स्कूल डॉक्टर, काउंसलर, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन स्कूल मैनेजमेंट के प्रतिनिधि मेंबर्स के अलावा लीगल एडवाइजर भी होंगे।

-नए सर्कुलर के मुताबिक इस तरह के आरोप में स्टूडेंट्स के शामिल होने की स्थिति में उसे स्कूल से सस्पेंड करने, फाइन लगाने या फिर दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

-रैगिंग व मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए इंस्टिट्यूशन हेड के साथ ही टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स व लोकल कम्यूनिटी की भी जवाबदेही तय की गई है।

हमारे यहां रैगिंग जैसी घटनाएं नहीं होती है। वैसे सीबीएसई की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है और एंटी बुलिंग कमिटी बनाने की बात है। हम इस आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और सभी को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। जहां तक काउंसलर की बात है तो स्कूल में काउंसलर्स हैं और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है।

-नमिता अग्रवाल, प्रिंसिपल जेपीएस