SARAIKELA: जिला समाहरणालय स्थित उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में सोमवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में नगरपालिका निर्वाचन 2018 को लेकर गठित सभी कोषांगों के प्रभारी एवं निर्वाची पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें तीनों नगर निकाय क्षेत्र आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद एवं सरायकेला नगर पंचायत के लिए सेक्टर का गठन किया गया। आदित्यपुर नगर निगम के लिए 25 सेक्टर, कपाली नगर परिषद के लिए तीन एवं सरायकेला नगर पंचायत के लिए दो सेक्टर बनाये गए है। आदित्यपुर में बनाये गए 25 सेक्टर में संशोधन किये जाने का संकेत दिया गया है। उपायुक्त ने गठित सभी सेक्टर का रूट चार्ट की मांग की।

नहीं मिले शिकायत

उपायुक्त ने कहा कि मतदान केंद्र में किसी भी तरह की कोई शिकायत का मामला नहीं आना चाहिए। सुनिश्चित करेंगे कि बिना पहचान पत्र के कोई मतदान नहीं कर सके। उन्होंने सभी मतदान केंद्र में चौकस रहने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि निष्पक्ष निर्वाचन के लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिसंपत्तति पर प्रचार सामग्री दिखे तो प्रत्याशियों के व्यय में जोड़ा जाएगा, इसके लिए वीडियो सर्विलांस टीम भ्रमण कर रही है। उपायुक्त रंजन ने पर्याप्त संख्या में बैलेट पेपर छपवाने का निदेश दिया। ईवीएम के लिए आदित्यपुर नगर निगम का चार, कपाली नगर परिषद के लिए एक एवं सरायकेला नगर पंचायत के लिए एक काउंटर बनाया जाएगा। गर्मी को देखते हुए उपायुक्त ने सामग्री कोषांग को निदेश दिया कि सामग्री के साथ साथ पो¨लग पार्टी को पानी, ग्लूको•ा, ओआरएस पैकेट व मेडिकल किट अवश्य दें। क्लस्टर एवं सेक्टर पर जेनरेटर की सुविधा रहेगी।

बन रहे आदर्श मतदान केंद्र

इस बार आदित्यपुर नगर निगम, सरायकेला नगर पंचायत एवं कपाली नगर परिषद में आदर्श मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। आवश्यक सुरक्षा बल के लिए मांग पत्र भेजने का निदेश निर्वाचन कोषांग को दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि मतदान के दिन ईवीएम के लिए तीन तकनीकी दल की मांग राज्य निर्वाचन आयोग से की जाएगी ताकि किसी तरह से मतदान प्रक्रिया के समय व्यवधान से तुरंत निराकरण हो सके। उपायुक्त ने कहा कि मतदान के दौरान सर्विलांस टीम एवं फ्लाइंग स्क्वाड टीम निरंतर भ्रमण पर रहेगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने पर या शांति भंग करने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रैली व सभा के लिए सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। प्रत्याशियों द्वारा बताना होगा कि रैली में कितने वाहन एवं कौन कौन प्रकार के वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी का विस्तृत प्रतिवेदन संधारित करने को कहा गया। सभी रैलियों का वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट बाइक सवार पर जूर्माना लगाया जाएगा। सोशल मीडिया, न्यू•ा चैनल, अखबार एवं केबल प्रसारण पर विशेष नजर रहेगी। सभी प्रत्याशियों के लिए अपने खर्च का व्योरा मिलान करने के लिए 29 मार्च, 6 अप्रैल एवं 13 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई।