-दहेज के लिए पत्नी की गला में फंदा लगाकर की थी हत्या

-धतकीडीह निवासी अब्दुल सत्तार ने 26 जनवरी 2015 को नोवामुंडी थाने में दर्ज कराई थी प्राथमिकी

CHAIBASA: दहेज को लेकर पत्नी की गला में फंदा लगाकर हत्या कर देने के आरोपी पति नोवामुंडी थाना क्षेत्र के डांगोवापोसी निवासी सैयद मिसाउल्लाह को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही क्भ् हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं सास सबीहा बानो को दस साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ससुर वसिउददीन, देवर मोहम्मद जकाउल्लाह एवं सजाउल्लाह को रिहा कर दिया गया है। इस संबंध में जमशेदपुर के धतकीडीह निवासी अब्दुल सत्तार ने ख्म् जनवरी ख्0क्भ् को नोवामुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

ख्0क्0 में हुई थी शादी

दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि अब्दुल सत्तार की बेटी रेहाना परवीन की शादी वर्ष ख्0क्0 में डांगोवापोसी निवासी सैयद मिसाउल्लाह के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई थी। इस क्रम में दहेज के रूप में पल्सर मोटरसाइकिल, वा¨शग मशीन एवं जेवरत दिये गये थे। शादी के कुछ माह तक बेटी रेहाना परवीन अपने ससुराल में ठीक ठाक रहने लगी। इसके कुछ माह बाद इन आरोपियों ने दहेज के रूप में नकद पैसे एवं जेवरत की मांग करने तथा उसे प्रताडि़त करने लगे। ख्भ् जनवरी ख्0क्भ् को बेटे ने फोन कर बताया कि रेहाना परवीन के साथ कुछ घटना घटी है। इसकी जानकारी पाकर अब्दुल सत्तार व उसके परिवार वाले डांगोवापोसी चले गये। वहां पता चला कि बेटी रेहाना परवीन की हत्या कर दी गयी है। रेहाना परवीन के ससुराल पहुंचे तो उसकी शव को एक बेड में लेटा दिया गया था।