-बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में की जबरदस्ती

JAMSHEDPUR: बहरागोड़ा थाना क्षेत्र की आठ साल की मासूम के साथ रेप और बाद हत्या करने वाले अरविंद विशाल उर्फ टेरा को एडीजे-क् सत्यप्रकाश की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी ने बच्ची की हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया दिया था। पुलिस आरोपी को लेकर करीब एक बजे कोर्ट पहुंची। इसके कुछ देर बाद ही कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।

दर्ज कराया था मामला

बच्ची के पिता ने बहरागोड़ा थाना में बच्ची के गुम होने की शिकायत की थी। पुलिस खोजबीन के दौरान बच्ची के कपड़े और गले की लॉकेट जंगल से बरामद हुई। बच्ची की मां ने नाबालिक के शव को कुएं में तैरता हुआ पाया था। घटना के बाद आरोपी अरविंद विशाल उर्फ टेरा के खिलाफ बच्ची के पिता ने केस दर्ज कराया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया था।

बुधवार को हुई बहस के दौरान पीपी वीरेंद्र कुमार ने आरोपी को मृत्युदंड दिये जाने की वकालत एडीजे-क् की अदालत में की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जीएन राय ने कोर्ट से कम से कम सजा दिए जाने की अपील थी।

ख्0क्फ् की है घटना

बहरागोड़ा के अरविंद विशाल उर्फ टेरा ने ख्7 फरवरी ख्0क्फ् को गुहियापाल गांव निवासी 8 साल की मासूम के घर में घुसकर बच्ची को बहला-फुसला कर बुरी नियत से जंगल की ओर ले गया और जबरदस्ती की और गला दबाकर मार डाला। हत्या करने के बाद शव को घटनास्थल से करीब दो सौ मीटर दूर स्थित कुएं में फेंक दिया।