रांची(ब्यूरो)। रांची सहित राज्य भर के बिल्डर कस्टमर्स को ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब तो कस्टमर्स को पैसे लेने के बाद टहला भी रहे हैं। इसकी शिकायत लोग झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) में कर रहे है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राच्यभर से 4494 लोग झारेरा में सुनवाई के इंतजार में हैं। हालांकि झारेरा के गठन के बाद लोगों को न्याय मिलने भी लगा है।

लोगों को न्याय का इंतजार

झारेरा में बिल्डरों की लगातार शिकायत की जा रही है। कोई पैसे लेकर भी समय से काम पूरा नहीं कर रहा है तो कोई प्रोजेक्ट में देर कर रहा है। ऐसी ही हजारों शिकायतें झारेरा के पास दर्ज कराई गई हैं। फि लहाल झारेरा के पास 4494 मामले सुनवाई के लिए आए हैं, जिसमें अथॉरिटी के पास 3142 केस हैं, जबकि एजुकेटिंग ऑफिसर के पास सुनवाई के लिए 1352 केस हैं, जिसकी कोर्ट में सुनवाई तो हो रही है लेकिन लिस्ट लंबी होने के कारण वेटिंग काफी है।

बिल्डर कर रहे मनमानी

राच्य में किसी भी बिल्डर या प्रोमोटर को अपने प्रोजेक्ट के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके बाद ही वह राच्य में अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। लेकिन कई ऐसे बिल्डर हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही काम कर रहे हैं। वहीं, कई बिल्डर तो प्रोजेक्ट में देरी की जानकारी भी रेरा को नहीं दे रहे हैं। ऐसे बिल्डरों पर फाइन लगाने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, तय समय से जितनी देरी प्रोजेक्ट में होगी उसका हर्जाना भी कस्टमर को देना होगा।

खुद भी अवेयर रहें खरीदार

झारेरा में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए कस्टमर्स से अपील की गई है। जिसमें कहा गया है कि वैसे प्रोजेक्ट में भी इटंरेस्ट दिखाएं जो झारेरा से रजिस्टर्ड हैं। चूंकि प्रोजेक्ट के लिए अब आनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। इसलिए कोई भी प्रोमोटर या बिल्डर इससे भाग नहीं सकता। वहीं जिन बिल्डरों ने आफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें भी आनलाइन माध्यम से सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि झारेरा के पास सभी बिल्डरों का रिकार्ड उपलब्ध रहे।

प्रोजेक्ट पर लगाया जुर्माना

झारेरा की ओर से प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं देने वाले 16 बिल्डरों पर 11.75 लाख रुपए जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया है। इनमें 13 अपार्टमेंट प्रोजेक्ट रांची के हैं। संबंधित बिल्डरों को इससे संबंधित सूचना मेल और पोस्ट के माध्यम से भेज दी गई है। जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर बिल्डरों पर जुर्माने की राशि बढ़ती जाएगी। मालूम हो कि एक सप्ताह पहले ही झारेरा चेयरमैन ने 12 बिल्डरों पर 8.25 लाख रुपए जुर्माना लगाते हुए वसूली का आदेश दिया था।

इन पर लगा जुर्माना

-इनहेन्स इन्क्लेव-1, रानी बागान, बरियातू

-निर्मला इन्क्लेव, टेंडर हार्ट स्कूल रोड, तुपुदाना

-रामेश्वरम ब्लॉक बी, चुटू, बीआईटी रोड

-48 स्क्वायर, अनंतपुर, चुटिया

-समृद्धि कुंज, रांची

-आयुष इन्क्लेव, ओबरिया रोड, टोनको

-गणपत पैलेस, अशोक कुंज, अशोक नगर

-सुशीला इन्क्लेव, लटमा रोड

-रामेश्वरम, ब्लॉक चुटू रोड

-पक्षी-99, सर्कुलर रोड, लालपुर

-क्लाउड-9, कांके रोड

-कात्यायनी सेल्टॉन, कांके रोड

-मीरा इन्क्लेव, हेसाग, हटिया

-श्रीकुंज, परसुडीह, जमशेदपुर

-ग्रीन हाइट्स, आदित्यपुर

-हरिओम अपार्टमेंट, ब्लॉक-3, चास, बोकारो

नोट : इन प्रोजेक्ट्स पर तिमाही 25-25 हजार के हिसाब से 75 हजार रु जुर्माना लगा है।