रांची(ब्यूरो। सिटी के बड़े प्राइवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने की तैयारी करने वाले पेरेंट्स के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। शिक्षा के अधिकार के तहत रांची के 109 प्राइवेट स्कूलों में 25 परसेंट सीट पर कमजोर वर्ग के बच्चों का एडमिशन होगा। इन स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च तक आमंत्रित किए गए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हर साल आरटीई के तहत अपने बच्चों का बड़े स्कूलों में एडमिशन कराने का इंतजार करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल कैटेगरी के बच्चों के एडमिशन के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस के ब्लॉक ए में हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, यहां अभिभावक नामांकन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या मदद ले सकते हैं।

14 मार्च तक जमा करें डॉक्यूमेंट्स

ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल कर सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित स्कूल के कार्यालय में 14 मार्च तक जमा करनी है। खास बात यह है कि बच्चे के माता-पिता की वार्षिक आय 72 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। जागरूकता के अभाव में प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल कोटा के एडमिशन की सीटें खाली रह जाती हैं। इसलिए जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अब हेल्पडेस्क भी बनाया गया है।

नर्सरी में होगा एडमिशन

कमजोर वर्ग के बच्चों का नर्सरी, एलकेजी और क्लास 1 में एडमिशन लिया जाएगा। नर्सरी में एडमिशन के लिए उम्र 3-6 वर्ष से 4-6 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी तरह क्लास 1 में एडमिशन लेने वाले बच्चों की उम्र 5 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

ये हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स

-जन्म प्रमाण पत्र

-पेरेंट्स का विवाह प्रमाण पत्र

-अस्पताल या सहायक नर्स या एएनएम रजिस्टर अभिलेख आंगनबाड़ी केंद्र अभिलेख

-माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का घोषणा पत्र

-आय प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी, मुखिया या वार्ड कमिश्नर द्वारा जारी

-बीपीएल राशन कार्ड प्रमाण पत्र

-उपायुक्त, अनुमंडल अधिकारी या अंचला अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

-सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाण पत्र

-यदि बच्चा डिजेबल हो तो अनाथ बच्चे की स्थिति में अंचलाधिकारी, मुखिया या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र

-आवास प्रमाण पत्र के लिए बच्चे के नाम वाले पिता-माता का नाम राशन कार्ड में

-बच्चे के माता-पिता के निवास का प्रमाण पत्र

-माता-पिता में से किसी एक का निवास प्रमाण पत्र, आधार या जॉब कार्ड कोई एक