आई इम्पैक्ट

आई नेक्स्ट में खबर छपने के बाद जागी पुलिस

RANCHI(29 Dec): जिले के विभिन्न थानों के मालखानों में पुराने नोट पड़े होने की खबर पब्लिश होने के बाद रांची पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस ने थाना वार जब्त रुपयों की डिटेल मांगी है। इतना ही नहीं रांची पुलिस पांच, 10 और 20 साल पहले जब्त नोटों की सूची बना रही है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। मालखाने में पड़े नोटों की गिनती के बाद कोर्ट को आवेदन दिया जाएगा और नोट जब्ती के मामले में आदेश मांगा जाएगा। आई नेक्स्ट ने विभिन्न थानों के मालखानों पड़ी पुरानी करेंसी को लेकर 29 दिसंबर को 'रद्दी होंगे 66 करोड़ के नोट !' नाम से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी।

यह है कानूनी पहलू (बॉक्स)

अगर कोई करेंसी बरामद होती है, तो इसे केस प्रॉपर्टी माना जाता है। केस प्रॉपर्टी का निस्तारण मुकदमे के अंत में किया जाता है। मुकदमे का फैसला करते समय अदालत यह फैसला भी देती है कि जो करेंसी बरामद हुई है वह मुल्जिम की है या वाकई में आपराधिक वारदात की है। लेकिन इन दोनों के तय होने में वषरें गुजर जाते हैं और इतने दिनों तक यह करेंसी थाने की मालखाना में और एक सीमा से अधिक होने पर ट्रेजरी में सुरक्षित रखी जाती है। अगर अदालत पीडि़त के पक्ष में इसे रिलीज करती है, तो उसे वापस कर दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था (बॉक्स)

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि मालखानों में करेंसी नोटों को रखे रहने से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मुकदमे के दौरान इसे वादी पक्ष को उसकी सुरक्षा में सौंपा जा सकता है। सभी नोटों की फोटो स्टेट प्रतियां मजिस्ट्रेट से मिलान कराना होगा।