रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में हिनू नदी के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने रांची उपायुक्त की निगरानी में विवादित जमीन की दोबारा मापी कराने का आदेश दिया है। अदालत ने इसके लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित करते हुए कहा कि इस दौरान उपायुक्त या एडिशनल कलेक्टर, नगर निगम के प्रतिनिधि और विवादित जमीन से संबंधित लोग उपस्थित रहेंगे। सभी की मौजूदगी में एक विशेषज्ञ अमीन के माध्यम से विवादित जमीन की मापी कराई जाएगी और उसकी रिपोर्ट अगले सप्ताह तक अदालत में दाखिल किया जाएगा।

15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

इस मामले में सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नसीमुद्दीन हैदरी द्वारा हिनू नदी की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है और उनके खिलाफ अतिक्रमण का नोटिस जारी किया है। इस दौरान हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने वालों की ओर बताया गया है कि नगर निगम का आदेश जिस दिन पारित किया गया उस दिन नसीमुद्दीन हैदरी जीवित नहीं थे। अब इस मामले में उनके उत्तराधिकारियों की ओर से पक्ष रखा जा रहा है। ऐसे में यदि विवादित जमीन की दोबारा मापी करा ली जाती है तो बेहतर होगा। जिस जमीन पर अतिक्रमण की बात कही जा रही है वो उनसे संबंधित नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।

अतिक्रमण के मामले में सुनवाई टली

जलस्त्रोतों के अतिक्रमण के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने शहरी विकास सचिव और उपायुक्त रांची को वीडियो कांफ्रें¨सग के जरिए अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। लेकिन उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि निजी कारणों से वे अदालत में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्हें उपस्थिति से मुक्त कर दिया जाए। अदालत ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है।

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