रांची (ब्यूरो) । अगर आपके घर का भी बिजली बिल बकाया है तो उसका भुगतान करने का सुनहरा मौका है। जी हां, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने बकाया वसूली के लिए बेहद ही रोचक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाया है, जिसके तहत बकाया एकमुश्त जमा करने पर ब्याज नहीं लगेगा। वहीं, उपभोक्ताओं को उपहार स्वरूप कुछ घरेलू सामान भी दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपने सभी बिजली बिल भुगतान काउंटर पर विशेष प्रबंध किए हैं। इसका लाभ उपभोक्ता उठा सकते हैं।

31 दिसंबर तक बकाया

इस स्कीम के तहत पिछले साल 31 दिसंबर तक जिन लोगों का बिजली बिल बकाया है, उनका इंट्रेस्ट माफ कर दिया जाएगा। इसके तहत उपभोक्ताओं को सिर्फ बिजली बिल ही देना होगा। यह स्कीम वैसे उपभोक्ताओं के लिए है जो पांच किलो वाट से कम के बिजली कनेक्शनधारी हैं। इसके तहत घरेलू उपभोक्ता के साथ कृषि कार्य में बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है।

प्रेरित करने वाले भी होंगे पुरस्कृत

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा लाए गए इस ऑफर के तहत वैसे जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी पुरस्कृत किए जाएंगे जो अपने साथ 10 लोगों को लेकर बकाया बिजली बिल का भुगतान कराने के लिए कार्यालय लेकर आएंगे। विभाग ने वैसे प्रतिनिधियों को भी पुरस्कृत करने की योजना बनाई है और उन्हें उपहार भी देने को कहा गया है। इसके अलावा वन टाइम सेटेलमेंट करनेवाले उपभोक्ताओं को भी विभाग के द्वारा सम्मानित किया जाएगा और उन्हें भी उपहार दिया जाएगा, पुरस्कार स्वरूप उन्हें घरेलू सामान देने की योजना है।

किस्त में भुगतान पर भी छूट

वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज 100 फीसदी माफ हो जाएगा। लेकिन जो उपभोक्ता किस्तों में भुगतान करना चाहते हैं, उनके लिए भी विभाग ने ब्याज पर छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत उपभोक्ता को पहले कुल बकाया बिल की 20 फीसदी राशि जमा करानी होगी। इसके बाद शेष राशि किस्तों में भुगतान की जा सकेगी, लेकिन इस स्थिति में ब्याज पर 2 से 30 फीसदी तक ही छूट मिलेगी।

क्या है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

-ब्याज राशि माफी के बाद लंबित बिजली बिल की राशि अधिकतम चार किस्तों में कोई भी रूरल उपभोक्ता जमा कर सकते हैं।

-कोई उपभोक्ता एक बार में भी जमा दे सकता है।

-इसके लिए एक आवेदन भरना होगा। उसमें एक बार में जमा दे सकते हैं या अधिकतम चार किस्तों में उल्लेख कर फॉर्म जमा किया जा सकता है।

-योजना के तहत बकाया राशि जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को तीन माह का समय दिया गया है।

-बकाया बिल के कारण थाने में जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है, वे इस योजना के लाभ के दायरे से बाहर हैं।

जिन लोगों ने 31 दिसंबर तक बिजली बिल जमा नहीं किया है उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू किया गया है। एक बार में पेमेंट देने पर उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। हालांकि, यह उन्ही कंज्यूमर पर लागू होगा, जिनके खिलाफ बिजली को लेकर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है।

प्रभात कुमार श्रीवास्तव, जीएम, रांची एरिया बोर्ड