रांची (ब्यूरो): करीब चार साल पहले रांची के अलग-अलग इलाकों में जांच सेंटर खोले गए थे। पॉल्यूशन जांच को लेकर अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ पॉल्यूशन जांच का फंडा ठंढा पड़ गया।

स्टाफ रहते हैं गायब

लालपुर, कोकर, हरमू, डिबडीह, रातू रोड व अन्य इलाकों में पॉल्यूशन टेस्ट सेंटर महीनों से बंद हैैं। सिटी के कुछ पेट्रोल पंपों में खोले गए सेंटर में कर्मचारी नदारद रहते हैं। ऐसे में वैसे लोग जिन्हें पर्यावरण की चिंता है, वे चाह कर भी अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैैं।

पेट्रोल पंप पर सेंटर अनिवार्य

नियमानुसार सभी पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन टेस्ट सेंटर अनिवार्य है, लेकिन सिटी में ऐसे पंपों की संख्या काफी कम है, जहां जांच केंद्र बनाए गए हैं। कुछ पेट्रोल पंपों पर जांच सेंटर तो हैैं, लेकिन स्टाफ नजर नहीं आते। परिवहन सचिव के निर्देश का भी पेट्रोल पंप संचालक पालन नहीं कर रहे हैं। तत्कालीन परिवहन सचिव की ओर से सभी पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने और इन्हें ऑनलाइन करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से सिटी के करीब 80 परसेंट सेंटर बंद हो गए हैं।

नहीं हो रही जांच

गाडिय़ों के कागजात की जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिस इन दिनों पॉल्यूशन टेस्ट सर्टिफिकेट की जांच नहीं कर रही है। ट्रैफिक रूल्स वायलेशन में भी सिर्फ हेलमेट और लाइसेंस की ही जांच हो रही है। ऐसे में लोग अपनी गाडिय़ों का पॉल्यूशन जांच कराने में रुचि नहीं ले रहे हैैं।

10 हजार में जांच केंद्र का लाइसेंस

प्रदूषण जांच केंद्रों के लाइसेंस के लिए फीस के रूप में 10 हजार रुपए लिए जाते हैैं। लाइसेंस रिन्युवल करने के लिए भी इतनी ही रकम ली जाती है। प्रदूषण जांच केंद्र के स्थल परिवर्तन के लिए पांच हजार और लाइसेंस का वैध उत्तराधिकारी के नाम हस्तांतरण पर 3000 रुपये देने होते हैं। लाइसेंस की वैधता अवधि के समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर रिन्युवल का आवेदन देने पर कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाता है। दो पहिया वाहन की जांच के लिए 50 रुपए और चार पहिया वाहन के लिए 120 रुपए फीस तय है।

सभी पॉल्यूशन टेस्ट सेंटर के संचालकों को लाइसेंस रिन्यूवल के लिए कहा गया है। जांच केंद्र नियमित रूप से खोलना है। इसकी जांच की जाएगी।

प्रवीण कुमार प्रकाश

डीटीओ, रांची