रांची (ब्यूरो) । राजधानी रांची में बिना कनेक्शन लिए घरों, संस्थान और अपार्टमेंट में पानी यूज करने वाले लोगों की परेशानी बढऩे वाली है। रांची नगर निगम द्वारा धावा दल का गठन किया गया है, जो शहर के आवास, प्रतिष्ठान, संस्थान अपार्टमेंट में जाकर पानी के कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। जो लोग भी पाइप लाइन में मोटर लगाकर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीम अलग-अलग इलाकों में हर दिन लोगों को बिना बताए जांच कर रही है।
10 हजार होगा जुर्माना
रांची नगर निगम अवैध पानी के कनेक्शन वाले लोगों की तलाश करके उनसे भारी भरकम जुर्माना वसूलने की तैयारी में है। दरअसल रांची नगर निगम ने वाटर कनेक्शन के मामले में उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना जारी की है। निगम के अपर नगर आयुक्त के अनुसार, निगम क्षेत्र में वाटर सर्विसेज के लिए झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 लागू है। इसके तहत (धारा 16 उपधारा (1) जिनके पास घरेलू उपयोग के लिए अवैध वाटर कनेक्शन होगा, निगम उनसे एकमुश्त 4000 रुपए का जुर्माना वसूलेगा। औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत एवं सरकारी संस्थानों में अवैध कनेक्शन मिलने की स्थिति में एकमुश्त 10 हजार जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा वाटर कनेक्शन चार्ज भी लिया जाएगा।
हर महीने देना होगा इंटरेस्ट
निगम के अनुसार, अगर वैध कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ता का मीटर खराब हो गया हो तो इसकी सूचना निगम को देनी होगी। मीटर खराब रहने की स्थिति में मासिक जल शुल्क का निर्धारण उपभोक्ता के विगत 3 माह के वाटर चार्ज के औसत परिगणित करते वसूला जाएगा। आईएसआई प्रमाणित मीटर उपभोक्ता खुद खरीदेगा। निगम द्वारा अगर इसे लगाया जाता है तो निगम इसके पैसे लेगा। लगातार दो माह तक वाटर चार्ज नहीं देने पर निगम उपभोक्ता से 1.5 परसेंट प्रति माह ब्याज के साथ मासिक जल शुल्क वसूलेगा। लगातार 6 माह तक चार्ज जमा नहीं करने पर वाटर कनेक्शन बाधित कर दिया जाएगा। बकाया राशि की वसूली दोगुने दर पर की जाएगी। उपभोक्ता को फिर से नए सिरे से वाटर कनेक्शन लेना होगा।
कनेक्शन रेगुलर कराने का मौका
अपर नगर आयुक्त के अनुसार, नागरिकों को वाटर कनेक्शन के बाद समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना चाहिए। भुगतान आनलाइन संभव है। अवैध कनेक्शन अगर हो तो इसे वैध मीटर युक्त कराने की कोशिश उपभोक्ता करे। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
सिर्फ 80 हजार घरो में सप्लाई
शहर में पहले दो से ढाई सौ फीट पर पानी आ जाता था लेकिन अब शहर के ज्यादातर इलाकों में एक हजार फीट के बाद पानी मिलता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर इलाके में अपार्टमेंट का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लग रहा है। नगर निगम को बिना सूचना दिए घरों में बोरिंग करा रहे हैं। नगर निगम के अनुसार, शहर में सवा दो लाख भवन हैं। इसमें करीब 80 हजार लोगों के घर में सप्लाई वाटर जाती है। हर वर्ष डैम की स्थिति खराब होती जा रही है। इस वजह से लोगों को सप्लाई वाटर मिलना मुश्किल हो गया है। पहले शहर के हर इलाके में तालाब होता था लेकिन अब धीरे-धीरे सब गायब होते जा रहे हैं। शहर में प्रति व्यक्ति 165 लीटर प्रति दिन पानी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है।
कई इलाके रेड जोन घोषित
रांची नगर निगम ने कई इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया है। इसमें हिंदपीढ़ी, रातू, कांके रोड, हटिया, तुपुदाना, किशोरगंज, पिस्का मोड़ शामिल हैं। आने वाले दिनों में यहां लोगों को पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। शहर में एक लाख परिवार ऐसे हैं जो सरकारी बोरिंग और टैंकर के सहारे पानी लेते हैं। लेकिन गर्मी का मौसम आते ही बोरिंग भी फेल हो जाती है। इसलिए लोग टैंकर के भरोसे हो जाते हैं। स्थिति यह होती जा रही है कि टैंकर से भी जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। रांची के कई इलाकों में 50 से 100 फीट पानी का लेवल गया है। नीचे हरमू 50 फीट, किशोरगंज 60 फीट, मोरहाबादी 100 फीट, हटिया 70 से 80 फीट, लालपुर 40 से 50 फीट, कांटाटोली चौक 70 फीट चला गया है।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य
शहर में सवा दो लाख भवन हैं। इसमें सिर्फ 19 हजार भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टल लगा हुआ है। नगर निगम का आदेश है कि जो भी भवन तीन हजार वर्गफीट से ज्यादा है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी है। इसके बाद भी इसपर कोई पहल नहीं की जा रही है। निगम का आदेश है कि जो भी सिस्टम नहीं लगाएगा, उससे डेढ़ गुना होल्डिंग टैैक्स वसूला जाएगा। लोग डेढ़ गुना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगा रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाने से पानी का लेवल लगातार नीचे जा रहा है।

इनके खिलाफ होगा एक्शन
-अवैध वाटर कनेक्शन
-पाइपलाइन में मोटर लगाकर कनेक्शन करना
-राइजिंग मेन पाइप लाइन से वाटर कनेक्शन करना
-स्वीकृत फेरूल साइज से अधिक आकार का फेरूल बैंड लगाना
-नगर निगम के सरकारी नलकूप में मोटर लगाकर पानी खींचना
-नगर निगम के सरकारी नियम के तहत लगे बोरवेल से अधिक बोरिंग करने पर
-अवैध वाटर कनेक्शन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा


रांची में जो लोग पानी का अवैध कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। उन पर कार्रवाई की जाएगी। पानी कनेक्शन जांचने के लिए धावा दल का गठन किया गया है। इसके द्वारा जांच की जाएगी कि लोग बिना कनेक्शन लिए कैसे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
-कुंवरसिंह पाहन, अपर नगर आयुक्त, रांची नगर निगम