रांची (ब्यूरो) । स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अफसरों ने सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक स्कूलों व सहायता प्राप्त सामान्य स्कूलों में नियुक्त होनेवाले शिक्षकों का वेतनमान ही बदल दिया। सात जून 2022 की तिथि से इन स्कूलों में सहायक शिक्षक की जगह सहायक आचार्य की ही नियुक्ति होनी है। नियुक्त शिक्षकों को सहायक आचार्य का वेतनमान दिया जाना है। अफसरों ने सहायक आचार्य से भिन्न वेतनमान के दो पत्र विभाग से जारी करा दिए। अब मामला सामने आने के बाद विभाग के सचिव के रविकुमार ने उक्त दोनों पत्रों को निरस्त कर दिया है। साथ ही गलत पत्र जारी कराने के जिम्मेदार अफसरों व कर्मियों की पहचान करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का भी आदेश दिया है।

क्या है प्रविधान

दरअसल, राज्य में संचालित सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक स्कूलों तथा सहायता प्राप्त सामान्य स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समकक्ष ही वेतन दिया जाता है। इनका वेतन भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होनेवाले अनुदान से होता है। इधर, राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों (सहायक शिक्षक की जगह सहायक आचार्य) की नियुक्ति के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2022 गठित की जो 7 जून 2022 से प्रभावी है। इसमें इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य का वेतनमान लेवल-4, अपुनरीक्षित-5200-20200 तथा ग्रेड पे 2400 निर्धारित किया गया। इसी तरह, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का वेतनमान लेवल-5, अपुनरीक्षित-5200-20200 तथा ग्रेड पे 2800 निर्धारित किया गया है। 27 मार्च 1981 द्वारा निरुपित प्रविधान के अनुसार, नियमावली का यह प्रविधान गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त स्कूलों में भी लागू होना है।

30 अगस्त 2020 को पत्र जारी

इधर, विभाग द्वारा 30 अगस्त 2022 को जारी एक पत्र में इन कोटि के स्कूलों के शिक्षकों के लिए वेतनमान लेवल-4- अपुनरीक्षित 9300-34800 ग्रेड पे 2400 कर दिया गया। एक सितंबर 2022 को इसका संशोधित पत्र तो निकला लेकिन उसमें भी सात जून 2022 से लागू नियमावली के विरुद्ध प्रविधान कर दिया गया। अब विभाग के सचिव ने इन दोनों पत्रों को निरस्त करते हुए कहा है कि इन कोटि के स्कूलों में सहायक आचार्य के पदों पर ही नियुक्ति होगी तथा वही वेतनमान लागू होगा जो सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली-2022 में निर्धारित है। साथ ही यह सात जून 2022 की तिथि से ही लागू होगा।

नियुक्ति रद करने के आदेश

सचिव ने सात जून 2022 को गठित नियमावली से इतर वेतनमान पर उक्त तिथि के बाद हुई सारी नियुक्ति को रद करने का आदेश दिया है। साथ ही वेतन निर्धारण को भी रद करने को कहा है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का भी हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि यदि नियमावली और विज्ञापन के प्रविधानों में विरोधाभास होता है तो नियमावली का प्रविधान ही मान्य होगा।