रांची (ब्यूरो)। केंद्र सरकार 15 से 20 साल पुरानी गाडिय़ों के लिए नई स्क्रैपिंग पॉलिसी भी ला चुकी है। लेकन, झारखंड में स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू नहीं किया गया है। इस वजह से रांची ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड में पुराने वाहन री-रजिस्ट्रेशन कर चलाए जा रहे हैं।

हर जिले में रजिस्ट्रेशन फेल गाडियां

ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची में ही 15 साल पूरी कर चुकी गाडियां चल रही हैं। राज्य के सभी जिलों में यही हाल है। रांची के अलावा धनबाद में 8824, पश्चिमी सिंहभूम में 7253, चतरा में 220, देवघर में 1500, दुमका में 1046, गढ़वा में 1046, गोड्डा में 3029, गुमला में 4334, जामताड़ा में 60, कोडरमा में 942, लोहरदगा में 671, पाकुड़ में 128, पलामू में 785, साहेबगंज में 609, सरायकेला में 150 और सिमडेगा में 61 वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं।

नई स्क्रैपिंग पॉलिसी में बहुत कुछ

इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाडिय़ों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। 15 से 20 साल पुरानी गाड़ी को रद्दी माल की तरह कबाड़ में बेच दिया जाएगा। पॉलिसी से वाहन मालिकों का न केवल आर्थिक नुकसान कम होगा, बल्कि उनके जीवन की सुरक्षा हो सकेगी। सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी होगी।

बिना रजिस्ट्रेशन वाहन अवैध

सामान्य तौर पर किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 वर्षोंं के लिए होता है। यदि यह अवधि पूरी हो चुकी है, तो वाहन अवैध रूप से सड़क पर चल रहा है। उसका फि र से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी के यहां आवेदन के साथ जितने वर्षों से रजिस्ट्रेशन फेल है, उतनी अवधि का फ ाइन और अगले पांच वर्षों के लिए रोड टैक्स जमा करना है। फि र से रजिस्ट्रेशन से पहले स्थानीय एमवीआई वाहन की फि टनेस की जांच करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने का फाइन पांच हजार रुपए है।

सर्टिफिकेट्स की डिजिटल कॉपी मान्य

वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी मान्य होगी, यह डिजिलॉकर में रखी गई होगी। एम परिवहन एप या मोबाइल में रखे गए फ ोटो या स्कैन कॉपी को डीटीओ या ट्रैफि क पुलिस के अधिकारी कोई मान्यता नहीं देंगे और वाहन चालक को बिना कागजात गाड़ी चलाने के एवज में फाइन कर सकते हैं। वाहन चालक को अपने चारों जरूरी प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी वाहन के साथ रखना होगा। डिजिलॉकर इंश्योरेंस को अपने आप अपडेट कर लेता है। यदि ऑनलाइन पॉल्यूशन हो तो उसे भी डिजिलॉकर अपने आप अपडेट कर लेता है, लेकिन ऑफ लाइन करवाए गए इंश्योरेंस को अलग से लोड करना पड़ता है।