RANCHI : पॉलीथीन के बाद अब पॉली प्रोपायलीन पर लगे बैन को भी कड़ाई से लागू किया जाएगा। अगर किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान में इसे इस्तेमाल करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, उसे एक साल तक की सजा भी हो सकती है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त दिव्यांशु झा ने मंगलवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। मालूम हो कि पॉलीथीन पर बैन लगने के बाद से ही दुकानों-प्रतिष्ठानों में पॉली प्रोपायलीन में सामान बेचा जा रहा है, जो एनवायरमेंट के लिए बेहद खतरनाक है।

चलेगा छापेमारी अभियान

अपर नगर आयुक्त दिव्यांशु झा ने जारी आदेश में सभी प्रष्ठिान और दुकान संचालकों को स्टॉक को जल्द से जल्द खत्म करने को कहा है। इसके बाद इंफोर्समेंट टीम छापेमारी अभियान शुरू करेगी। इस दौरान दुकान-प्रतिष्ठान में पॉली प्रोपायलीन पाए जाने पर ऑन स्पॉट फाइन भी लगाया जाएगा। पॉलीथीन और पॉली प्रोपायलीन बैग की सप्लाई करने वालों की भी अब खैर नहीं है। रांची नगर निगम अब सप्लायरों की तलाश कर उनपर भी कार्रवाई करेगी।