--उल्लंघन करने वालों पर एफआइआर की तैयारी

-सख्ती के लिए 12 टीमों का गठन, बिना मास्क पकड़े जाने पर 500 रुपये लगाया जाएगा जुर्माना

- होटल या मॉल भीड़ भाड़ पाए जाने पर 48 घंटे के लिए किया जाएगा सील

रांची : कोरोना संक्रमण की बढ़ती लहर को देखते हुए रांची पुलिस भी अब सख्त हो गई है। कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए कवायदें शुरू हो गई है। कोरोना का एक लाइन का उल्लंघन करने वालों पर अब एफआइआर दर्ज की तैयारी चल रही है। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। रांची के सिटी एसपी सौरभ और एसडीएम समीरा एस ने मंगलवार को पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान हर हाल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने का निर्देश दिया है। गाइडलाइंस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है किसी दुकान या मॉल में भीड़ भाड़ पाई जाती है तो उसे 48 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा। जबकि बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पूरे मामले की निगरानी के लिए राजधानी में 12 टीम का गठन किया गया है इस टीम में मजिस्ट्रेट के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे।

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डीजीपी ने भी जारी किया है आदेश

वर्तमान में मास्क नहीं पहनने पर फाइन की वसूली की जा रही है। लेकिन अब डीजीपी की तरफ से सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वह कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराएं। किसी तरह का उल्लंघन पाए जाने पर एफआइआर या फाइन की वसूली की जाएगी। इस कार्रवाई में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाएगी।

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बसों में भी होगी चे¨कग

राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने 21 मार्च को कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी के बाद नई गाइडलाइंस जारी की थी। सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि अभियान चलाकर इस बात की जांच की जाएगी कि बस संचालक संबंधित गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या नहीं। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले बस संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

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ये दिए गए निर्देश :

- गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज होगी एफआइआर।

-दुकान, मॉल सहित मार्केट कॉम्प्लेक्स में भीड़-भाड़ करने पर सख्त कार्रवाई, उल्लंघन करने पर 48 घंटे के लिए सील किए जाएंगे सील।

-मार्केट काम्प्लेक्स, बस,ऑटो,सहित कार चालक अगर बिना मास्क के पकड़े जाते है तो 500 रुपया का जुर्माना।

-बस स्टैंड सहित भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कार्रवाई के लिए बनाई गई 12 टीम , मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी रहेंगे मौजूद।

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