रांची (ब्यूरो): राजधानी के लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने में और अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कैपिटल वैल्यू के आधार पर होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा। गौरतलब हो की सरकार ने सर्कल रेट के अनुसार होल्डिंग टैक्स वसूलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे होल्डिंग टैक्स में 10 से 15 परसेंट तक बढ़ोतरी की संभावना है। रांची नगर निगम ने बैठक आयोजित कर एजेंसी श्री पब्लिकेशन और मेसर्स 'वाइस कंसल्टेंसी के पदाधिकारियों नए रेट के आधार पर टैक्स वसूलने का आदेश दिया है। कभी भी नगर निगम के एजेंट आपके घर टैक्स वसूलने पहुंच सकते है। आपके मोबाइल पर ऑनलाइन टैक्स जमा करने का मैसेज भी आ सकता है।

जानकारी देगी एजेंसी

झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 590 के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार रांची नगर निगम के अंतर्गत सभी होल्डिंंगधारियों को अपनी धृतियों का सर्कल रेट के आधार पर भुगतान करना होगा। टैक्स में हुई बढ़ोत्तरी को लेकर नगर निगम आम पब्लिक को अवेयर करेगी। संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधियों को यह आदेश दिया गया है कि नई गणना के आधार पर होल्डिंग टैक्स लेने से पहले सभी नागरिकों को पूर्व की गणना और वर्तमान के गणना नियम की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही नियमों के साथ एक सूचना पत्र और मैसेज के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाएगा। इसके अलावा एजेंसी के पदाधिकारी वार्ड में जाकर लोगों को नई टैक्स प्रणाली की जानकारी देंगे। जमीन की कीमत से तय होगा टैक्स

रांची नगर निगम पहले सडक़ की चौड़ाई के आधार पर होल्डिंग टैक्स तय करता था। जिस मकान के सामने जितनी चौड़ी सडक़ होती थी उन्हें उतना ज्यादा भुगतान करना पड़ता था। सडक़ की चौड़ाई के आधार पर एनुअल टैक्स का दो परसेंट होल्डिंग टैक्स नगर निगम को जमा करना पडता था, लेकिन नया नियम जारी होने के बाद अब सडक़ की चौड़ाई के बजाय रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा तय किए गए जमीन-मकान की वैल्यू सर्किल रेट के आधार पर तय की जाएगी। राजधानी के अलग-अलग इलाकों में जमीन का वैल्यू भी डिफरेंट है। राजधानी बनने के बाद जमीन की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कहीं जमीन का रेट दो हजार रुपए तो कहीं 10 हजार रुपए स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है। पॉश इलाके जैसे अपर बाजार, मेन रोड, अशोक नगर, डोरंडा आदि स्थानों जमीन का रेट हाई है। इन इलाकों में रहनेवाले लोगों को ज्यादा होल्डिंग टैक्स भी देना पड़ेगा।

वाटर हार्वेस्टिंग बनानेवालों को राहत

वैसे होल्डरधारी जिन्होंने अपने आवास में रैन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करा लिया है। उन्हें टैक्स में राहत मिलेगी, लेकिन जिन्होंने अब तक वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बनवाया है उन्हें होल्डिंग टैक्स के अलावा पेनाल्टी भी देना होगा। 31 मार्च 2022 से पहले रैन वाटर हार्वेस्टिंग बना कर इसकी सूचना नगर निगम में देने वाले होल्डिंगधारी को इसका लाभ मिलेगा। जिन्होंने हार्वेस्टिंग निर्माण तो करा लिया लेकिन निगम को सूचित नहीं किया है तो उन्हें भी पेनाल्टी देनी होगी।

लोगों ने जताया आक्रोश

रांची नगर निगम आम लोगों का खून चूसने पर आमादा है। तरह-तरह के टैक्स भार से लोगों को परेशान किया जा रहा है। पहले ही मंहगाई ने कमर तोड़ रखी है, उसपर नगर निगम की मनमानी से जनता त्रस्त है।

अमृतेश पाठक, सिविल सोसाइटी

सुविधा के नाम पर रांची नगर निगम हर बिंदु पर फेल है। सफाई से लेकर पानी की व्यवस्था करने में निगम हांफ रहा है, लेकिन टैक्स वसूलने में निगम और उसकी टीम एक्टिव है। बढ़ती महंगाई में टैक्स बढ़ाना बिल्कुल उचित नहीं।

मनोज अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता

टैक्स कलेक्शन का काम जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया है। एजेंसी को इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

रजनीश कुमार, उप नगर आयुक्त, आरएमसी