RANCHI: पुलिस मुख्यालय ने होली और शब-ए-बारात पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी जिलों के एसएसपी-एसपी को अलर्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी किया है। दागियों पर नजर रखने को कहा गया है, ताकि समय रहते कारगर कार्रवाई हो सके। आदेश दिया गया है कि सभी जिलों में पुलिस असामाजिक तत्वों पर नजर रखे, ताकि विधि-व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो। इसके बाद रांची में शनिवार को पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया।

माहौल न बिगड़े

इस वर्ष होलिका दहन और शब-ए-बारात 28 मार्च को है। होली का त्योहार 29 मार्च को है। पुलिस मुख्यालय से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि पहले ऐसा देखा गया है कि असामाजिक तत्व पर्व के दौरान माहौल बिगाड़ने के लिए किसी अप्रिय घटना को अंजाम देते हैं, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा, होली पर भारी मात्रा में अवैध शराब बनाई जाती है व इसकी बिक्री की जाती है। पूर्व के कई वर्षों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके चलते विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इस वर्ष भी भारी मात्रा में अवैध नकली व जहरीली शराब का निर्माण व बिक्री किए जाने की सूचना मिल रही है, जिसपर नजर रखने की जरूरत है।

कड़ी नजर रखी जाए

पुलिस मुख्यालय ने जिलों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिले के दागी व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखते हुए एहतियात बरतें और आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई करें, ताकि विधि-व्यवस्था बनाए रखने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

रांची में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

उपायुक्त छवि रंजन ने रांचीवासियों से अनुरोध किया है कि वह अपने-अपने घरों में रहकर ही होली और शबे बारात का पर्व मनाएं। किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह का न तो आयोजन करें न ही शामिल हों। अगर किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन की जानकारी मिलती है तो अपने निकटम थाने को इसकी सूचना अवश्य दें। जिला प्रशासन ने रांची में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। होली एवं शबे बरात पर्व के दौरान किसी भी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन प्रतिबंधित है। कवि सम्मेलनों पर पूर्णत: प्रतिबंध है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्र होकर होली मिलन समारोह मनाने अथवा होली खेलने की अनुमति नहीं। इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भादवि के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निषेधाज्ञा में इस पर रहेगी रोक

रैली-जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

डीजे एवं तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

अश्लील अथवा साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने-भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित।