RANCHI: आम लोगों को अपना घर व जमीन देने का ख्वाब दिखा कर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाले संजीवनी ग्रुप तक आखिरकार कानून के लंबे हाथ पहुंच ही गए। शुक्रवार को सीबीआई की विशेष न्यायालय ने संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक समेत चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सश्रम सजा के साथ पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनाई। सीबीआई के अभियोजक सुशील कुमार ने बताया कि न्यायाधीश फईम किरमानी की अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनगड़ा में जमीन देने के नाम पर हुए फर्जीवाड़ा मामले में श्याम किशोर गुप्ता, अनिता नंदी, अनामिका नंदी व अरविंद सिंह को यह सजा सुनाई है।

क्या है मामला

वर्ष ख्0क्ख् में अनगड़ा थाना में यह कांड सबसे पहले दर्ज हुआ था। अब तक कुल ख्9 मामले संजीवनी बिल्डकॉन के खिलाफ दर्ज हुए हैं, उसमें यह दूसरा मामला है जिसका फैसला आ गया है। जमीन घोटाले का यह रांची का अब तक का सबसे चर्चित मामला रहा है। कई लोगों को जमीन/मकान का ख्वाब दिखा कर उनके जीवन भर कमाई लूट ली गई थी। इस कांड के बाद कई लोग कंगाल हो कर सड़क पर आ गए थे।

दो मामलों में सजा काट रही अनामिका

गौरतलब हो कि क्7 जनवरी, ख्0क्म् को संजीवनी घोटाले की महिला आरोपी और संजीवनी बिल्डकॉन की निदेशक अनामिका नंदी को कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में दो-दो साल की सजा सुनाई थी। साथ ही जुर्माने के तौर पर साढ़े छह लाख रुपए भुगतान करने को भी कहा गया था। दंड की राशि नहीं देने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास की भी बात कही गई थी। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी एनके शर्मा की अदालत ने सुनाई थी। दोनों मामले ख्0क्ख् में राजेश कुमार, अमर व डॉ। नीरज कुमार ने दर्ज कराए थे। डॉ। नीरज कुमार को जमीन दिलाने के एवज में फ् लाख रुपए की धोखाधड़ी हुइ थी। जबकि राजेश कुमार अमर से भ्0 हजार रुपए जमीन के नाम पर लिए गए थे।

फ्ख् मामले हैं लंबित

रांची समेत अन्य जिलों के लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी के संजीवनी बिल्डकॉन की निदेशक अनामिका नंदी, अनिता समेत दर्जनों आरोपियों के खिलाफ फ्ख् मामले दर्ज कराए गए हैं। सीबीआई ने करीब ख्8 मामलों में कार्रवाई पूरी कर चार्जशीट दायर कर दी है। बाकी मामलों में सुनवाई अब भी सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में लंबित हैं।