रांची (ब्यूरो) । नगर निगम होली के बाद टैक्स अटैक करेगा। इस महीने वसूली अभियान चलाया जाएगा। बकायेदारों की लिस्ट तैयार कर उनसे वसूली करने के मूड में है नगर निगम। इसके लिए सिटी मैनेजर के नेतृत्व में वूसली टीम तैयार की जा रही है, जो लोगों के घर-घर जाकर होल्डिंग टैक्स की वसूली करेगी। नगर निगम शहर में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए टैक्स वसूलता है। होल्डिंग टैक्स उसी का एक हिस्सा है, जिससे रांची नगर निगम को राजस्व की एक बड़ी राशि मिलती है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम टारगेट से पीछे रह गया है, जिसे पूरा करने के लिए निगम के अधिकारियों ने ड्राइव चलाने का निर्णय लिया है।
सरकारी भवनों से भी वसूली
वसूली टीम में सिटी मैनेजर, एजेंसी के टैक्स कलेक्टर, निगम के टैक्स कलेक्टर, पीएमसी के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस बार आम लोगों के साथ-साथ यह टीम सरकारी भवनों से भी बकाया टैक्स वसूलकर टीम सरकारी भवनों से टैक्स वसूलेगी। निगम से मिली जानकारी के अनुसार, सरकारी भवनों पर नगर निगम का करीब 30 करोड़ रुपए बकाया है। कई ऐसे भवन हैं, जिनका लंबे समय से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं हुआ है। होटवार जेल, समाहरणालय बिल्डिंग, विकास भवन आदि ऐसे दर्जनों सरकारी बिल्डिंग हैं, जिनका कई वर्षोंं से टैक्स जमा नहीं किया गया है। नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस भेजा गया है, लेकिन फिर भी निगम के नोटिस को सरकारी भवन के पदाधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया।
75 करोड़ टारगेट
नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स कलेक्शन के लिए 2022-23 में 75 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है। चालू वित्त वर्ष के 11 महीने पूरे होने के बाद भी नगर निगम 60 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्ट कर पाया है। अब नगर निगम के सामने 15 करोड़ रुपए और जुटाने का लक्ष्य है, जिसके लिए नगर निगम को सरकारी भवनों से बकाया 30 करोड़ वसूलना होगा। अगर रांची नगर निगम बकाया की वसूली कर लेता है तो होल्डिंग टैक्स कलेक्शन में एक नया रिकार्ड बन जाएगा। साथ ही आम पब्लिक से भी इसकी वसूली की जाएगी। आम लोगों को बकाया राशि भुगतान के लिए वार्ड ऑफिस में कैंप लगाया जाएगा। वार्ड ऑफिस में हर रविवार और नगर निगम में पूरे महीने कैंप लगाकर टैक्स जमा लिया जाएगा। गौरतलब हो कि रांची नगर निगम में 53 वार्ड है, जिसमें सवा दो लाख से अधिक हाउसहोल्ड्स रजिस्टर्ड हैं। इसमें सभी धार्मिक स्थलों को भी शामिल किया गया है। वहीं खाली पड़ी जमीनों का भी होल्डिंग नंबर जारी किया गया है।

होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस पूरे महीने ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने का लक्ष्य है।
-रजनीश कुमार सिंह, एएमसी, रांची नगर निगम

ट्रेड लाइसेंस को लेकर भी निगम हुआ रेस
नगर निगम क्षेत्र में कारोबार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस होना जरूरी है। नगर निगम ही ट्रेड लाइसेंस जारी करता है। इसके लिए भी नगर निगम रेस हो चुका है, जो भी दुकानदार बिना लाइसेंस लिये कारोबार करेंगे, उनके दुकान, प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के तहत उनपर कार्रवाई के साथ फाइन भी लगाया जाएगा। कारोबारियों को निगम से मिला लाइसेंस अपनी दुकान में रखना में होगा, ताकि जांच में गई टीम को दिखा सकें। ट्रेड लाइसेंस से भी निगम को रेवेन्यू प्राप्त होता है। इस फाइनेंसियल ईयर निगम को ट्रेड लाइसेंस से 2.5 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। अब भी सैकड़ों लोग बिना लाइसेंस लिये ही दुकान संचालित कर रहे हैं। इन्हें हर हाल में लाइसेंस लेने को कहा गया है।