RANCHI: होल्डिंग टैक्स के लिए यदि आपने भी अपने घर का सेल्फ असेसमेंट नहीं कराया है, तो अब भी मौका है। सेल्फ असेसमेंट आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 फरवरी है। उसके बाद रांची नगर निगम आपसे ख्000-भ्000 रुपए तक जुर्माना वसूलेगा। रेसिडेंशियल मकान के लिए ख्000 व कॉमर्शियल के लिए भ्000 रुपए जुर्माना तय है। ऊपर से क्00 परसेंट टैक्स भी भरना पड़ेगा। 9 नवंबर को लागू नए नियम के अनुसार जुर्माने की यह नई राशि तय की गई है। हालांकि लोगों की जागरूकता को लेकर नगर निगम प्रचार-प्रसार भी कर रहा है। वहीं, अब हर वार्ड में कैंप भी लगाया जा रहा है, ताकि असेसमेंट में किसी को कोई परेशानी न हो।

स्पैरो कंपनी लगा रही कैंप

नियम लागू होने के बाद से स्पैरो कंपनी अब हर वार्ड में कैंप लगाकर लोगों को सेल्फ असेसमेंट करने में मदद कर रही है। इसके अलावा टैक्स कलेक्टर भी घर-घर जाकर फार्म बांट रहे हैं। वहीं परेशानी होने पर लोगों को असेसमेंट करने में हेल्प भी कर रहे हैं, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो।

अलग-अलग टैक्स

निगम ने रेसिडेंशियल और कामर्शियल दोनों मकानों के असेसमेंट के लिए अलग-अलग रूल तय किया है। रेसिडेंशियल के लिए बिल्ट अप एरिया का 70 परसेंट होल्डिंग टैक्स और कामर्शियल बिल्डिंग के लिए टोटल बिल्ट अप एरिया असेसमेंट का 80 परसेंट टैक्स जमा करना होगा।

टैक्स कलेक्टर करेंगे जांच

होल्डिंग टैक्स के नए नियम के अनुसार, आपको अपने घर और मार्केट का असेसमेंट खुद करना होगा। असेसमेंट करने के बाद आपको पूरी जानकारी फार्म में भरनी होगी। इसके बाद फार्म अपने टैक्स कलेक्टर को देना होगा, जो आनलाइन आपका फार्म भरेगा और एक कच्ची पर्ची थमा देगा। टैक्स भुगतान करने के कुछ दिनों बाद आपको टैक्स कलेक्टर पक्की रसीद भी लाकर दे जाएगा। इस बीच कभी टैक्स कलेक्टर आपके असेसमेंट की जांच करता है और गलत पाया जाता है तो आपको जुर्माना भरना होगा।

वेबसाइट पर डिटेल जानकारी

टैक्स भरने में परेशानी होने पर आप रांची नगर निगम की वेबसाइट ख्ख्ख्.ह्मड्डठ्ठष्द्धद्बद्वह्वठ्ठद्बष्द्बश्चड्डद्य.ष्श्रद्व से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको फार्म भरने में परेशानी हो रही है, तो टॉल फ्री नंबर पर आपको हेल्प मिल जाएगी।