रांची(ब्यूरो)। अब राजधानी की सड़कों पर बिहार, यूपी, बंगाल नंबर की गाडिय़ां देखने को नहीं मिलेंगी। अभी रांची की सड़कों पर दूसरे राज्यों के नंबर की गाडिय़ों की भरमार रहती है। लेकिन, अब सब भारत की गाडिय़ां कहलाएंगी। इस सीरीज नंबर की गाड़ी जिसके पास होगी, उसे दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफ र की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग द्वारा इस सीरीज की गाडिय़ों का नंबर जल्द ही जारी किया जाएगा। बिहार सरकार ने इसे लागू भी कर दिया है, झारखंड सरकार इसे लागू करने की तैयारी कर रही है।

दूसरे राज्य के ज्यादा लोग

रांची में दूसरे राज्य के बहुत सारे लोग रहते हैं, इनमें नौकरी करने वाले से लेकर बिजनेस करने वाले तक लोग शामिल हैं। बहुत सारे लोग यहां आते हैं और अपने साथ अपने राज्य की गाड़ी लेकर आते हैं। उनको कई बार पुलिस भी पकड़ लेती है। बैंक के कर्मचारी या भारत सरकार के जो संस्थान रांची में है, वहां के कर्मचारियों का ट्रांसफर तीन साल में होता है। ये जहां भी जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, उनको गाड़ी लाने और ले जाने में बहुत परेशानी होती है, जहां जाते हैं वहां के आरटीओ में नया आवेदन देना होता है, जहां से जाते हैं वहां से भी एनओसी लेना पड़ता है।

ये कर सकते हैं अप्लाई

जिनके ऑफि स चार या ज्यादा राज्यों में है उनके कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। नई सीरीज के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों ही संस्थानों के कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, नई भारत सीरीज के लिए अप्लाई करना अनिवार्य नहीं है। बल्कि, यह लोगों की मर्जी पर निर्भर करेगा।

-रक्षा कर्मियों के वाहन

- केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वाहन

- सार्वजनिक उपक्रमों के वाहन

-निजी क्षेत्र की कंपनियों के वाहन

- संगठनों के स्वामित्व वाले निजी वाहन शामिल हैं

नंबर प्लेट भी अलग लगेगा

भारत सीरीज की गाड़ी जिसके पास होगी, अगर उसका ट्रांसफ र किसी दूसरे राज्य में होता है तो वहां गाड़ी के दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किसी भी राज्य में जाएं उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। नंबर प्लेट की शुरुआत बीएच से होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन साल के अंतिम दो अंक होंगे और फिर आगे का नंबर होगा। नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा। सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर अंकित होगा।

अभी है यह नियम

वर्तमान नियमों के मुताबिक, किसी भी राज्य में अधिकतम 12 महीने तक दूसरे राज्य की गाड़ी रखने की मंजूरी है। आप एक निश्चित अवधि के लिए दूसरे राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन कराए गाड़ी रख सकते हैं। 12 महीने की तय अवधि खत्म होने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन बीएच सीरीज के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

यह देना होगा टैक्स

इस नंबर का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कार ओनर को दो ऑप्शन मिलेंगे, इनमें दो साल या दो के गुणा में रोड टैक्स का भुगतान करना होग। 10 लाख रुपए तक की कार के लिए 8 परसेंट रोड टैक्स होगा। वहीं, 10 से 20 लाख रुपए वाले व्हीकल के लिए 10 परसेंट रोड टैक्स होगा। 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले व्हीकल्स पर 12 परसेंट रोड टैक्स लगेगा। डीजल वाहनों के लिए 2 परसेंट अतिरिक्त शुल्क देना होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 परसेंट कम टैक्स लगाया जाएगा।

भारत नंबर सीरिज की शुरुआत अभी रांची में नहीं हुई है। विभाग इसको शुरू करने के लिए तैयारी कर रहा है। हमलोग पूरी तरह से तैयार हैं, आदेश मिलते ही यह शुरू कर दिया जाएगा।

-प्रवीण प्रकाश डीटीओ, रांची