ऐसी है जानकारी
बता दें कि अदालत की ओर से यह फैसला जिया की मां राबिया खान की याचिका पर सुनाया है। जिया की मां ने अदालत में सीबीआई की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी। सीबीआई ने जिया की मौत को अपनी रिपोर्ट में आत्महत्या ही बताया है। उधर, दूसरी ओर राबिया इसे साफतौर पर हत्या का मामला मानती हैं।
उठाई गई मांग
इसपर जस्टिस आरवी मोरे, वीएल अचीलिया की खंडपीठ ने सुनवाई पर रोक लगाते हुए सीबीआई को याचिका का जवाब देने के लिए कहा है। याचिका में विशेष जांच दल बनाने व हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। याचिका में पिछले साल दिसंबर में दायर सीबीआई की चार्जशीट में कई खामियों को भी उजागर किया गया है।
याचिकाकर्ता का तर्क है
याचिकाकर्ता ने अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई को विशेष जांच दल की मदद का निर्देश देने की बात भी कही गई है। इस मांग के पीछे याचिकाकर्ता का तर्क है कि जिया के पास अमेरिकी नागरिकता भी थी। 3 जून 2013 को जिया ने आत्महत्या कर ली थी। उनके प्रेमी सूरज पंचोली पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
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