2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस के 5 दोषियों को फांसी, 7 को उम्रकैद
13 में 12 को दिया था दोषी करार विशेष मकोका कोर्ट ने 11 सितंबर को 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। इन सभी के कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंध रहे हैं। 23 सितंबर को मामले में सजा पर अपना आदेश 30 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने दोषियों को विस्फोटक अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम अधिनियम और भारतीय रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने सभी 12 आरोपियों को मकोका की धारा 3 (1) (आई) के तहत भी दोषी पाया, जिसमें मौत की सजा सुनाई जा सकती है।ये हैं गुनहगार
दोषियों में कमाल अहमद अंसारी (37), तनवीर अहमद अंसारी (37), मोहम्मद फैसल शेख (36), एहतेशाम सिद्दीकी (30), मोहम्मद माजिद शफी (32), शेख आलम शेख (41), मोहम्मद साजिद अंसारी (34), मुजम्मिल शेख (27), सोहेल महमूद शेख (43), जमीर अहमद शेख (36), नवीद हुसैन खान (30) और आसिफ खान (38) हैं। मुंबई की कई लोकल ट्रेनों में प्रथम श्रेणी डिब्बों में 11 जुलाई, 2006 को सात आरडीएक्स बम विस्फोट हुए थे। इनको प्रेशर कुकर में रखा गया था। जिनमें 188 लोग मारे गये और 829 घायल हो गये।
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