-40 लाख रुपए से ज्यादा टर्न ओवर वाले व्यापारियों का हो रहा चिन्हीकरण

-टर्नओवर अधिक होने पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ही जा रही है बात

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PRAYAGRAJ: बिना रजिस्ट्रेशन बिजनेस करने वाले व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराने। टैक्स के रूप में आने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों का असेसमेंट करना शुरू कर दिया है। दुकान में रखे स्टॉक, पर-डे की सेलिंग और एनुअल टर्नओवर के आंकलन के आधार पर उन व्यापारियों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा है।

बढ़ेगी टैक्स वसूली

इन व्यापारियों को चिन्हित कर उनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसके बाद व्यापारियों को हर महीने जीएसटीआर-3बी यानी टैक्स रिटर्न भरना होगा। कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के इस पहल से एक तरफ जहां जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी। वहीं टैक्स वसूली भी बढ़ जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके लिए स्पेशल कैंप लगाकर व्यापारियों से अपना रजिस्ट्रेशन कराने की अपील करने को कहा गया था। लेकिन कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने कैंप लगाने से पहले व्यापारियों के टर्नओवर के आधार पर उनका चिन्हीकरण करना शुरू कर दिया है।

40 लाख रुपए तक एनुअल टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी व्यापारी हैं, जो 40 लाख से अधिक का टर्न ओवर कर रहे हैं, इसके बाद भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ऐसे व्यापारियों को चिन्हित किया जा रहा है, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा सके।

-एके राय

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1

कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट

जिन व्यापारियों का टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है, उनके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही आसान है। इसलिए व्यापारियों की भी जिम्मेदारी है कि वे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएं। जिन व्यापारियों का टर्नओवर 40 लाख से कम है, वो भी बेहतर तरीके से बिजनेस के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

-संतोष पनामा

संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति

Posted By: Inextlive