Patna : प्रदेश में कड़े शराबबंदी कानून पर हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि हाईकोर्ट के किसी कमरे अथवा परिसर से एक बोतल शराब जब्त किए जाने पर पूरे हाईकोर्ट को सील कर अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी? क्या ट्रेन की बोगी से शराब मिलने पर ट्रेन रोक कर सीज कर ली जाएगी? मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार से शराबबंदी कानून के तहत बढ़-चढ़ कर हो रही कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है.

ये कैसा नियम

संशोधित शराबबंदी कानून की धारा 56 में शराब अथवा मादक द्रव्य पाए जाने पर जहां से ऐसी वस्तु पाई जाएगी, उसे जब्त कर लिए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 31 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

मामला ऐसे पहुंचा कोर्ट

15 जुलाई 2017 को नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस की बिहार के बरौनी (जीरोमाइल) के नजदीक जांच के दौरान सीट संख्या 44 के पास 40 लीटर शराब पकड़ी गई थी। इस अपराध के लिए बस को ज?त कर अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मामला अदालत में पहुंचने के बाद सवाल खड़ा हो गया। अदालत ने पुलिस की मनमानी कार्रवाई पर संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को भी सुनवाई की तिथि 31 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

 

Posted By: Inextlive