मैरिज हाल बुक करने वाले होटल संचालक को लगा झटका

ALLAHABAD: बिना बिल पर्ची के लॉन बुक करने वालों के लिए यह खबर खतरे की घंटी बजाने वाली है। एक्चुअली उपभोक्ता फोरम ने रजिस्टर, बिल अथवा एग्रीमेंट का कोई कागज पेश न कर पाने पर होटल के टर्म कंडीशन को वैलिड मानने से इंकार करते हुए बुकिंग एमाउंट लौटाने का आदेश दिया है। एक महीने में धनराशि न लौटाने पर 10 फीसदी ब्याज भी भरना होगा।

टूट गयी शादी तो बुकिंग की कैंसिल

शिवचरन लाल रोड निवासी महेश कुमार अग्रवाल ने बेटे की शादी के लिए सिविल लाइंस स्थित हर्ष होटल का लॉन साढ़े तीन लाख रुपये में बुक किया था। एडवांस के तौर पर 75 हजार रुपये जमा किये। इसी बीच शादी टूट गई तो लॉन की बुकिंग रद्द करने की सूचना होटल मालिक को दी। इसके बाद जब एडवांस दी गई, रकम वापस मांगी तो नहीं मिली। इस पर पीडि़त ने फोरम का दरवाजा खटखटाया। नोटिस पर विपक्षी उपस्थित हुए और जवाब में कहा कि ट‌र्म्स एंड कंडीशन के तहत एडवांस रकम वापस नहीं की जा सकती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष सुखलाल, सदस्य सुमन पांडेय ने पाया कि होटल के चेयरमैन हर्ष टंडन द्वारा कोई रजिस्टर, दस्तावेज, लेजर बतौर साक्ष्य पेश नहीं किया गया। एडवांस धनराशि को वापस न करने का कोई विश्वसनीय कारण भी नहीं दर्शाया गया। ऐसे में अदालत ने याची को एडवांस राशि वापस करने का आदेश दिया।

Posted By: Inextlive