सड़क पर गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन न करना काफी मंहगा पड़ सकता है। सरकार ने मोटर व्‍हीकल संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद मनचलों शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों और यातायात नियम का पालन न करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। जानें नए कानून में हुए क्‍या-क्‍या बदलाव...


शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार जुर्मानाशराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जो पहले 2000 रुपए था। लाल बत्ती तोड़ने पर 1000 रुपए, सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपए और बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए तो 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। बिना हेलमेट के लाइसेंस रद्हैलमेट लगाए बिना दोपहिया वाहन चलाया तो 1000 रुपए का चालान होगा। साथ ही तीन महीने तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।एक लाख तक का जुर्मानालाइसेंस के नियमों में उल्लंघन पर 25 हजार से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है।सरकारी कर्मचारियों पर दोगुना जुर्मानानियमों में हुए बदलाव से सरकारी कर्मचारियों द्वारा नियम तोड़ने पर 2 गुना जुर्माना भरना होगा। वहीं ओला-उबर भी इस पॉलिसी के दायरे में आएंगे। नेताओं को भी देना होगा टेस्ट
मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव के चलते अब हर किसी को लाइसेंस पाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। अब वह चाहे वीआईपी हो या कोई अधिकारी। बिना टेस्ट पास किए किसी को लाइसेंस इश्यू नहीं किया जाएगा।तीन दिन में मिल जाएगा लाइसेंस


टेस्ट देने के बाद तीन दिन के अंदर आरटीओ आपको लाइसेंस जारी कर देगा। अगर इस निश्चित समय सीमा में लाइसेंस इश्यू नहीं होता है, तो अर्थारिटी यानी आरटीओ से जवाब मांगा जाएगा।हाइवे किनारे खुलेंगे नए ट्रामा सेंटरव्यस्त सड़कों व नेशनल हाईवे के किनारे नए ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे। ताकि सड़क दुर्घटना में घायलों को जल्द से जल्द उपचार मिल सके।ऑनलाइन मिलेगा लर्निंग लाइसेंसलर्निंग लाइसेंस अब ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari