18 साल की उम्र पूरी करने से पहले भी वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। चुनाव आयोग ने नियमों में बदलाव करते हुए प्रि-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है।

नई दिल्ली (पीटीआई)। चुनाव में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास में चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि 17 साल से अधिक उम्र के लोग जो 18 साल के होने वाले हैं। वह मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक, 1 जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र थे। 1 जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था।

चुनाव आयोग ने दिया आदेश
चुनाव कानून में बदलाव के बाद, लोग 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल का होने पर मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गुरुवार को चुनाव आयोग के एक बयान के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने राज्यों में चुनाव तंत्र को इस बात का निर्देश दे दिया है।

हर तिमाही किया जाएगा अपडेट
आदेश में कहा गया कि, "अब से, मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में रजिस्टर्ड किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की योग्यता प्राप्त की है।" मतदाता सूची, 2023 के वार्षिक संशोधन के वर्तमान दौर के लिए, कोई भी नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 2023 के 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा है, वह भी मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए पहले से आवेदन कर सकता है।

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari