चोरी के शक में नाबालिग को दिया करंट, 18 महीने के नवजात सहित परिवार को 36 घंटे रखा कमरे में बंद
आगरा (आईएएनएस)। आगरा में एक शख्स ने ज्वैलरी चोरी के आरोप में एक परिवार को काफी प्रताड़ित किया। एक 18 महीने के बच्चे सहित परिवार के छह सदस्यों को आभूषण चोरी के संदेह में लगभग 36 घंटे तक एक छोटे से कमरे में बंदी बनाकर रखा गया था। उन्हें बंदी बनाने वाले पुरुषों ने कथित तौर पर उन पर काफी अत्याचार किया। परिवार में एक 12 साल का लड़का है, जिसका नाम आमिर खान है। आरोपी का कहना है कि, इस लड़के ने गहने चुराए। आरोपी बार-बार आमिर से जबरदस्ती गुनाह कबूलवा रहे थे। उसे बिजली के झटके दिए गए, सिगेरट से जलाया गया। यही नहीं उसकी काफी पिटाई भी की गई।
नाबालिग के साथ की गई मारपीट
आमिर के साथ-साथ उसकी फैमिली को भी कमरे में बंद रखा गया। करीब 36 घंटे तक बंद रहने के दौरान उन्हें खाना-पानी भी नहीं दिया गया। आखिर में पुलिस जब परिवार को बचाने आई तो आमिर काफी डरा हुआ था। उसकी आंखों, चेहरे, अंगों, पीठ के नीचे जले के निशान दिखाई दिए। वह गहरे आघात में था, और लगातार दर्द और डर से कांप रहा था, जब रविवार सुबह डायल 112 टीम उसे और उसके परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए आई। पीड़ितों की पहचान निजाम (48), उनकी पत्नी मुबीना (45) सोनू (20), रुकसाना (बहू), हसन (18 महीने का पोता) और आमिर खान के रूप में हुई है। उन्हें बंदी बनाने के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों में अबरार, मोहसीन, जुबैर, नदीम, श्यामा और दो अन्य अज्ञात लोग शामिल हैं।
आमिर ने संवाददाताओं को बताया कि, "शुक्रवार की दोपहर, अबरार मुझे अपने घर की तीसरी मंजिल पर ले गया और मुझे एक कमरे में कैद करने के बाद मेरी बेरहमी से पिटाई की। उसने मुझे पेट में लात मारी और चेहरे पर मुक्का मारा, बिजली के झटके दिए और मुझे सिगरेट से जलाया। वह चोरी के गहनों के ठिकाने को जानना चाहता था, जिसकी मुझे कोई जानाकरी नहीं है। वह चोरी के लिए मुझ पर आरोप लगा रहा था। पीड़ित के पिता निजाम ने कहा,"शुक्रवार को, जब आमिर शाम 7.30 बजे घर नहीं लौटा। मैंने उसे फोन किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बाद में रात लगभग 8 बजे, अबरार एक और आदमी के साथ मेरे घर आया और पूरे घर की तलाशी ली। जिसके बाद, उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी मुबीना को अपने घर पर साथ आने के लिए कहा।
एक बेटा भागने में सफल रहा
निजाम का कहना है, "घर में पहुंचते ही उनके साथ और मुबीना के साथ मारपीट की गई और एक कमरे में बंद कर दिया गया।" जब मेरा बड़ा बेटा सोनू हमारे बारे में पूछताछ करने आया, तो उसे भी तीसरी मंजिल के कमरे के अंदर घसीटा गया औरमारपीट की गई। हालांकि, वह भागने में कामयाब रहा और मदद के लिए फोन करने के लिए छत से कूद गया, लेकिन अबरार और उसके लोगों ने पकड़ लिया। अबरार ने सोनू को अस्पताल में भर्ती कराने में मदद के बहाने मेरी बहू रुकसाना और उसके बेटे समीर (8) को बुलाया, लेकिन इसके बजाय उसने रुकसाना और उसके 18 महीने के बेटे पवन को भी हमारे साथ कैद कर लिया। बाद में समीर भागने में सफल रहा।
पुलिस ने आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ दिया
निजाम ने कहा कि समीर ने ताजगंज में अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया। फिर उन्होंने पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर पर डाॅयल किया। डायल 112 टीम द्वारा बचाए जाने के बाद, पीड़ितों को शाहगंज पुलिस स्टेशन लाया गया, लेकिन पूरा रविवार बीत गया और कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। आरोपी व्यक्तियों को एसएचओ सत्येंद्र सिंह राघव ने भी छोड़ दिया। पीड़ित ने कहा, "पुलिस ने 50,000 रुपये लिए और अबरार और उसके लोगों को छोड़ दिया। हम पूरा दिन पुलिस स्टेशन में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने हमें चिकित्सा सहायता भी नहीं दी। "इस बीच, एसएचओ शाहगंज सत्येंद्र सिंह राघव ने कहा," परिवार अनपढ़ था और शिकायत लिखना नहीं जानता था। इसलिए, प्राथमिकी रविवार को दर्ज नहीं की जा सकी, लेकिन स्थानीय निवासियों की मदद से सोमवार को यह मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक ने दर्ज करवाई एफआईआर
पुलिस अधीक्षक (आगरा शहर), रोहन बोत्रे ने कहा," SHO ने रविवार को FIR दर्ज नहीं की, इसलिए मैंने हस्तक्षेप करने के लिए और उसे अभद्र आचरण के लिए फटकार लगाई और उसे सोमवार को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। "आरोपी पुरुषों पर आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना), 342 (गलत कारावास की सजा ), 354 (महिला के साथ मारपीट या आपराधिक बल पर उसकी नीयत को भड़काने के इरादे से), 448 (मकान-अतिचार के लिए सजा), 504 (जो जानबूझकर अपमान करता है, और जिससे किसी भी व्यक्ति को उकसाता है, घुसपैठ या यह जानने की संभावना है कि ऐसा हो सकता है) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।