इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, आश्रित कोटे में नियुक्ति पाने का हक

नियमों में बदलाव के लिए राज्य सरकार को दिया निर्देश

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाकशुदा लड़की को भी मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अंतर्गत नियुक्ति पाने का अधिकार है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आश्रित सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन किए जाएं। अभी तक कुंवारी व विधवा पुत्री को ही आश्रित कोटे में नौकरी देने का प्रावधान है।

याचिका पर दिया आदेश

यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने रूबी मैसूरी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा लड़की को मृतक आश्रित कोटे में नौकरी न देना अन्याय है। विधवा की ही तरह उसका भी पति नहीं होता। ऐसे में वह पैतृक आवास में ही रहेगी। अदालत ने प्रमुख सचिव विधि को राज्य सरकार से परामर्श कर 4 माह के भीतर नियमों में बदलाव की कार्यवाही करने का आदेश दिया है। याची को पिता के आश्रित कोटे में नियुक्ति देने से व्यापार कर विभाग ने इंकार कर दिया और कहा कि सेवा नियमावली में तलाकशुदा लड़की को कोटे में नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं दिया गया है। याची के अधिवक्ता शिवम यादव का कहना था कि विधवा की तरह तलाकशुदा पुत्री को भी आश्रित कोटे में नियुक्ति दी जाए। तलाकशुदा पुत्री को आश्रित कोटे में नियुक्ति पाने का हक है।

Posted By: Inextlive