कालेज में प्रशिक्षण के आधार पर आरक्षण की याचिका खारिज

संविधान में ऐसे छात्रों के आरक्षण की नहीं है व्यवस्था : हाईकोर्ट

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक विद्यालय के बीटीसी प्रशिक्षुओं को प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण देने तथा उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) नियमावली 1981 के नियम 14 (1) को असंवैधानिक करार देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण कानून एवं भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक विद्यालय के छात्रों को आरक्षण देने का उपबन्ध नहीं है। ऐसी मांग करना असंवैधानिक है। यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा जस्टिस सुनीता अग्रवाल की खण्डपीठ ने राहुल यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमडी मिश्र, बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता राम विलास यादव व स्थायी अधिवक्ता सीके राय ने बहस की। याची का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 29 (1) व 30 (1) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक विद्यालय का अलग स्टेटस है। इसे विशेष दर्जा प्राप्त है। ऐसे विद्यालयों से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को संविधान के अनुच्छेद 15 (4) व 16(4) के उपबन्धों का लाभ दिया जाना चाहिए। इसलिए विशेष आरक्षण न देने वाले नियम 14 (1) को रद किया जाय और छात्रों को आरक्षण दिया जाय। कोर्ट ने याचिका को दिग्भ्रमित माना और कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है।

Posted By: Inextlive