उप्र बार कौंसिल अध्यक्ष को हटाने का मामला, सुनवाई 15 को

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र बार कौंसिल के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वैधता के खिलाफ याचिका पर भारतीय बार कौंसिल व उप्र बार कौंसिल से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

अध्यक्ष के बिना कैसे बुलाई बैठक

यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन तथा जस्टिस संगीता चंद्रा की खंडपीठ ने अनिल प्रताप सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिये अध्यक्ष याची को पद से हटाने के आदेश पर लगी रोक बढ़ा दी है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अधिवक्ता राजीव मिश्र व उप्र बार कौंसिल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने बहस की। कोर्ट ने पूछा कि क्या अध्यक्ष की मौजूदगी में सचिव या उपाध्यक्ष को बैठक बुलाने का अधिकार है तथा क्या कोई अध्यक्ष अंतरिम आदेश के लिए आपको अधिकृत कर सकता है। जब अविश्वास प्रस्ताव लाने का नियम नहीं है तो क्या प्रस्ताव से अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन व अनूप द्विवेदी ने पक्ष रखा। अब सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

Posted By: Inextlive