- हाईकोर्ट ने पूछा, लापता शवों की तलाश के लिए कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं

NAINITAL: हाईकोर्ट ने 2013 की केदारनाथ आपदा में गायब शवों के मामले में सुनवाई करते हुए देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान से पूछा है कि लापता शवों को खोजने में कोई वैज्ञानिक विधि का उपयोग हो सकता है? कोर्ट ने मामले में एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

एक हफ्ते में देना होगा जवाब

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ में दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया कि जून 2013 में केदारनाथ में आई आपदा में दस हजार लोग गायब हो गए थे। अब तक छह सौ के नर कंकाल बरामद किए जा चुके हैं, जबकि तीन हजार छह सौ लोग अब भी आपदा में दफन हैं। याचिका में सरकारी रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया था। याचिका में जांच टीम बनाकर शवों की तलाश करने की मांग की गई, ताकि हिन्दू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। इस मामले में वाडिया संस्थान की ओर से जवाब दाखिल कर कहा गया कि संस्थान का काम हिमालय क्षेत्र में शोध करना है। इस पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वाडिया इंस्टीट्यूट से पूछा है कि शवों की तलाश की कौन से वैज्ञानिक तरीके हो सकते हैं और संस्थान इसमें क्या मदद कर सकता है। इस मामले में एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए गए है।

Posted By: Inextlive