गणतंत्र दिवस पर इस बार त‍िरंगा फहराने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अगर इस दौरान गलती से भी प्‍लास्टिक का झंडा इस्‍तेमाल किया या फ‍िर उसका अनादर क‍िया तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा सकता है। यह हम नहीं बल्‍क‍ि गृहमंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है। यहां पढ़ें पूरा मामला...


कागज या कपड़े का तिरंगा गणतंत्र दिवस को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में हाल ही में गृहमंत्रालय ने एक खास एडवाइजरी जारी की है। इसमें सभी राज्यों को फ्लैग कोड का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। गृहमंत्रालय के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर प्लास्टिक के बने राष्ट्रीय झंडे का बिल्कुल भी उपयोग न करें। इसकी जगह पर कागज के तिरंगे या फिर कपड़े पर बने तिरंगे का इस्तेमाल करना देश हित में होगा। जेल के साथ ही जुर्माना भी
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा में इस का साफ जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक भी सार्वजनिक स्थान पर झंडे या उसके किसी भाग को जलाता है उसे किसी भी रूप में इसे नष्ट करता है या फिर किसी भी तरीके से उसका अनादर करता है तो वह सजा का हकदार होता है। ऐसा करने वाले को तीन वर्ष की जेल के साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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Posted By: Shweta Mishra