आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक करने के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि 30 जून इसकी अंतिम तारीख़ है। मगर क्या होगा अगर ऐसा ना किया तो?

आधार को पैन नंबर से लिंक करने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है - कि 30 जून अंतिम तारीख़ नहीं है।

बल्कि - 1 जुलाई से पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।

यानी जिनके पास भी पैन नंबर पहले से है, और आधार भी है, उन्हें अब इन्हें जोड़ना होगा।

और ऐसे लोग जिनके पास पैन नंबर नहीं है, वो अगर इसके लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें फ़ॉर्म में अपना आधार नंबर भी देना होगा।

आपकी जिंदगी की ये 10 चीजें बदल जाएंगी 1 जुलाई से

जिनके पास आधार नहीं उनका क्या होगा?
अनिश्चय ऐसे लोगों के लिए भी है, जिनके पास आधार नहीं है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पिछले दिनों जो आदेश जारी किया है उससे ऐसे लोगों को केवल "आंशिक राहत" मिली है जिनके पास आधार नहीं है।

पीटीआई के अनुसार अदालत ने आदेश दिया है कि इन्कम टैक्स विभाग ऐसे लोगों के पैन कार्ड "रद्द नहीं करेगा"।

Business News inextlive from Business News Desk

Posted By: Chandramohan Mishra