- 500 रुपए से 25 हजार तक है जुर्माना

- पॉलीथिन की मात्रा से तय होता है जुर्माना

- नियमित रूप से नहीं चलाया जा रहा अभियान

- 30 फीसद लोग पॉलीथिन को लेकर हुए जागरूक

- नगर निगम प्रशासन की ओर से लिया गया बड़ा निर्णय

- जोनल अधिकारियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी

LUCKNOWअगर आपके घर से या फिर दुकान से प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलती है और नगर निगम की ओर से आप पर जुर्माना लगाया जाता है तो उस स्थिति में आपके जुर्माना न भरने पर यह जुर्माने की राशि आपके हाउस टैक्स में जोड़ दी जाएगी। जिससे साफ है कि जब हाउस टैक्स का बिल पहुंचेगा तो उसमें अंकित राशि पिछले सालों के टैक्स के मुकाबले अधिक होगी।

500 से 25 हजार जुर्माना

प्रतिबंधित पॉलीथिन का यूज करने पर 500 रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है। जुर्माने की राशि मौके पर मिलने वाली प्लास्टिक की मात्रा के आधार पर तय की जाती है।

जोड़ा जाएगा हाउस टैक्स में

कार्रवाई के दौरान नगर निगम की ओर से पॉलीथिन का यूज करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता है साथ ही पॉलीथिन जब्त कर ली जाती है। कई बार देखने में आता है कि जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई जाती है। जिसके चलते ही नगर निगम की ओर से ये निर्णय लिया गया है कि अब अगर कोई भी व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तो उसके हाउस टैक्स में इस जुर्माने की राशि को जोड़ दिया जाएगा। इस बाबत सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अभियान की रफ्तार सुस्त

हालांकि एक बड़ा सवाल यह भी है कि नगर निगम की ओर से नियमित रूप से पॉलीथिन के खिलाफ चेकिंग अभियान नहीं चलाया जा रहा है। जबकि बाजार एरिया में पॉलीथिन का यूज हो रहा है। निश्चित रूप से पहले से स्थिति सुधरी है लेकिन अभी शत प्रतिशत पॉलीथिन पर बैन नजर नहीं आ रहा है।

बाक्स

पब्लिक भी हुई जागरुक

करीब तीस फीसदी लोग बैन पॉलीथिन को लेकर जागरुक हुए हैं। अक्सर मार्केट में देखने को मिल रहा है कि लोग अपने साथ कैरीबैग लेकर जा रहे हैं। वहीं अब ज्यादातर दुकानदार पेपर बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं।

कोट

प्रतिबंधित पॉलीथिन में पकड़े जाने वाले अगर जुर्माना राशि नहीं भरते हैं तो उनके हाउस टैक्स में इस जुर्माने की राशि को जोड़ा जाएगा।

डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त

Posted By: Inextlive