हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है पैन को आधार से लिंक करना। आयकर विभाग ने इन लोगों को दी है छूट।

इनकम टैक्स कानून के तहत 1 जुलाई 2017 से पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। हालांकि, सरकार ने कुछ खास लोगों को इन दोनों डॉक्यूमेंट को आपसे में लिंक करने की छूट दी है। इसकी कुछ शर्तें भी हैं। 11 मई 2017 के अपने नोटिफिकेशन में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने उन लोगों की श्रेणी के बारे में स्पष्ट बताया था जिनके लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। ऐसे लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 139एए के दायरे से बाहर रखा गया है।


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इन लोगों पर नहीं होगी लागू

-ऐसे लोग जिन्हें आयकर कानून के तहत अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) की श्रेणी में रखा गया है।

-ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं।

-जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है।

-असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी।

इन सभी लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 139एए से छूट दी गई है। मतलब, इन लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक करना सिर्फ तभी अनिवार्य नहीं है जब इनके पास आधार या आधार एनरॉलमेंट आईडी नहीं है।

पैन और आधार लिंक ना किया तो क्या होगा?

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Posted By: Chandramohan Mishra