RANCHI: सिटी में पॉल्यूशन को देखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल एक्सट्रा ऑटो के चलने पर रोक लगा दी है. पॉल्यूशन और ट्रैफिक सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर दायर पीआईएल की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है. कोर्ट ने परिवहन सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी को हर महीने मीटिंग कर रिपोर्ट और सजेशन फाइल करने का निर्देश दिया है. रजनीश मिश्र ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर सिटी में पॉल्यूशन कम करने की डिमांड की थी. मामले की सुनवाई के दौरान ऑटो संघ की ओर से कहा गया कि सरकार ने पूर्व के अदालती आदेशों का हवाला देते हुए नए ऑटो को परमिट जारी करने से मना कर दिया है. उन्हें नए ऑटो का परमिट जारी करने का निर्देश दिया जाए. चीफ जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस अपरेश कुमार की खंडपीठ ने रिपोर्ट आने तक ऐसा निर्देश जारी करने से मना कर दिया.
By: Inextlive
Updated Date: Tue, 07 Jan 2014 09:15 AM (IST)
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