6 इंच बोरिंग के लिए सलाहकार समिति से लेनी होगी परमिशन
आई एक्सक्लूसिव
स्लग: बिना एनओसी बोरिग कराने पर 25 हजार फाइन, आरएमसी बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा प्रस्ताव -डोमेस्टिक यूज के लिए चार इंच बोरिग का निगम से नहीं लेना होगा एनओसी -स्कूल, हास्पिटल, एनजीओ, सरकारी बिल्डिंग में 4 इंच बोरिग के लिए कोई एनओसी नहीं vivek.sharma@inext.co.inRANCHI (16 Sep): शहर में चार इंच बोरिग(डोमेस्टिक यूज) कराने के लिए रांची नगर निगम से कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन, डोमेस्टिक पर्पस के लिए ही 6 इंच बोरिग कराने के लिए सलाहकार समिति की सिफारिश जरूरी होगी। इसके अलावा कॉमर्शियल पर्पस (4 या 6 इंच बोरिग)के लिए रांची नगर निगम से एनओसी लेने के बाद ही बोरिग करा सकेंगे। इसके लिए रांची नगर निगम ने अलग-अलग चार्ज तय किया है.वहीं बिना परमिशन बोरिग कराने वाले मालिक से जुर्माना भी वसूला जाएगा। रांची नगर निगम की 20 सितंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा।
रजिस्टर्ड रिग मशीन से ही बोरिग
निगम क्षेत्र में बोरिग करने वाली मशीन के मालिकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिसके तहत चार इंच की बोरिग मशीन के लिए 25 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं 6 इंच के लिए 50 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन वाली रिग मशीन ही बोरिग के लिए वैलिड होगी। बिना रजिस्ट्रेशन वाली रिग मशीन से बोरिग कराने पर मशीन मालिक से तो निगम एक लाख रुपए जुर्माना वसूलेगा। साथ ही लैंड लॉर्ड पर भी 25 हजार रुपए का फाइन लगाया जाएगा।
.ग्रुप बॉक्स। कामर्शियल के लिए एनओसी जरूरी बोरिग अगर कामर्शियल पर्पस के लिए होगा तो निगम से चार और 6 इंच दोनों के लिए एनओसी लेना कंपल्सरी होगा। इसके लिए सलाहकार समिति के अनुमोदन पर ही एप्लीकेंट को एनओसी दिया जाएगा। अगर सलाहकार समिति एनओसी के लिए अप्रूवल नहीं करती है, तो फिर एनओसी नहीं मिलेगा। हास्पिटल, स्कूल के लिए छूट किसी भी संस्थान जैसे कि स्कूल, हास्पिटल, सरकारी बिल्डिंग और एनजीओ में चार इंच की बोरिग के लिए निगम से कोई परमिशन जरूरी नहीं होगा। पर 6 इंच की बोरिग के लिए सलाहकार समिति की सिफारिश पर ही रांची नगर निगम से परमिशन मिलेगी। पानी निकालने का लाइसेंस हर साल कामर्शियल पर्पस के लिए बोरिग कराने के बाद पानी निकालने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। जो एक साल के लिए वैलिड होगा। इसके बाद आप पानी का यूज कामर्शियल के लिए कर सकते हैं। वहीं पानी का कारोबार करने के लिए हर साल लाइसेंस रिन्यूअल कराना जरूरी होगा। ।एनओसी के लिए जरूरी पेपर्स
-वाटर बोर्ड से प्राप्त फार्म -होल्डिंग टैक्स रसीद -रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फोटो -खाली जमीन के लिए देना होगा हलफनामा एनओसी के लिए चार्ज डोमेस्टिक 6 इंच : 1000 संस्थागत 6 इंच : 5000 कामर्शियल 4 इंच : 5000 कामर्शियल 6 इंच : 10,000 । Figures speak ख्भ् हजार रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा ब् इंच बोरिग वाली रिग मशीन का भ्0 हजार रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा म् इंच बोरिग वाली रिग मशीन का क् लाख फाइन लगेगा बिना रजिस्ट्रेशन वाली रिग मशीन पर ख्भ् हजार जुर्माना देना होगा बिना लाइसेंस के पानी निकालने पर