फेसबुक पर लाइक करना किसी भी व्‍यक्ति के अभिव्‍यक्ति के संवैधानिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है.ऐसे ही एक मामले में अमेरिका के सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्‍स ने एक मामले में निचली कोर्ट के आदेश को बदलते हुए दिया है.जिसमें कम्‍पनी ने अपने छह लोगों को फेसबुक पर लाइक करने पर नौकरी से निकाल दिया था.


कोर्ट ने अपने फैसले में सही ठहरायायहां पर एक संघीय अपीली अदालत ने व्यवस्था दी है कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर लाइक पर क्लिक करना संवैधानिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है. रिचमंड में चतुर्थ अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने बुधवार को निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए यह व्यवस्था दी.निचली अदालत ने कहा था कि फेसबुक पेज पर लाइक करना संवैधानिक संरक्षण के योग्य अभिव्यक्ति नहीं है.अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहींदरअसल,छह लोगों ने आरोप लगाया था कि 2009 में हैंपटन शेरिफ बीजे रोर्बट ने उन्हें उनके प्रतिद्वंद्वी को फेसबुक पर लाइक करने के कारण नौकरी से निकाल दिया था.कर्मचारियों ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है.जबकि रॉर्बट का कहना है कि कर्मचारियों को उनके खराब प्रदर्शन के कारण हटाया गया.

Posted By: Satyendra Kumar Singh