LockDown 2.0 Guideline : लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर नई गाइडलाइन जारी, जानें क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद
कानपुर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में कई लोगों को छूट दी जा रही है। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा था कि, वह लॉकडाउन पार्ट 2 की नई गाइडलाइन बुधवार को जारी करेंगे। सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन अब जारी हो गई है। आइए जानिए किसे-किसे मिल रही है छूट।
मेडिकल विभाग -अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान सहित उनकी विनिर्माण और वितरण इकाइयाँ जैसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र वाली खुली रहेंगी। औषधालय, रसायनज्ञ, फार्मासिस्ट (जनऔषधि केंद्र सहित) और चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएं, फार्मास्युटिकल रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग, एम्बुलेंस आदि सर्विस जारी रहेगी।कॉमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठान को कितनी राहत -कुछ कॉमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठान खुले रहेंगे, बाकी 3 मई तक बंद रहेंगे। जो संस्थान या प्रतिष्ठान खुलेंगे, उनकी लिस्ट ये रही।
- राशन की दुकानों (पीडीएस के तहत), भोजन, किराने का सामान, फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु चारा, उर्वरक, बीज और कीटनाशक दुकानें खुल जाएंगी।- बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम संचालन चालू रहेगा।- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफिस खुले रहेंगे।- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं शुरु होंगी। आईटी सेक्टर खुल जाएगा (केवल आवश्यक सेवाओं के लिए) और जहाँ तक संभव हो घर से काम हो।
- भोजन, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-कॉमर्स के माध्यम से जारी रहेगा।- पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट खुल जाएंगे। विद्युत उत्पादन और वितरण इकाइयाँ की सेवाएँ चालू होंगी।- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं शुरु।- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस शुरु।- डाटा और कॉलसेंटर सिर्फ सरकारी काम के लिए।किसानों के लिए क्या है छूट -- इस बार लॉकडाउन में किसानों को पूरी तरह से छूट दी जा रही। खेत में उन्हें फसल काटने की पूरी छूट है।- कृषि मशीनरी की दुकानें, इसके स्पेयर पार्ट्स बेचने और मरम्मत करने की दुकानें खुल जाएंगी।- हाइवे पर ट्रक रिपेयर की दुकानें खुली।- मछली पकडऩे (समुद्री) / जलीय कृषि उद्योग का संचालन, जिसमें फीडिंग और रखरखाव। हैचरी, चारा पौधों, वाणिज्यिक एक्वारिया, की आवाजाही मछली / झींगा और मछली उत्पाद, मछली बीज / चारा और इन सभी के लिए श्रमिक गतिविधियों को छूट।उद्योग जगत में क्या खुला-क्या बंद -- आवश्यक वस्तुओं, दवाईयां, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस की मैन्यूफैक्चरिंगग जारी रहेगी।- राज्य सरकार से परमीशन लेने के बाद प्रोडक्शन यूनिट खुलेंगी।- कोयला और खनिज उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन।
- फूड आइटम, दवा और मेडिकल डिवाइस की पैकेजिंग फैक्ट्री को छूट।- उर्वरक, कीटनाशक और बीज की विनिर्माण और पैकेजिंग इकाइयाँ खुलेंगी।- चाय उद्योग में 50 परसेंट कर्मचारियों को आने की इजाजत।आवागमन में कितनी मिली छूट -सभी तरह की बस, ट्रेन और हवाई जहाज सर्विस फिलहाल बंद रहेंगी।- जरूरी सामानों के ट्रांसपोर्टेशन को छूट।- फायर सर्विस, कानून और सुरक्षा सर्विस को छूट।- कृषि में काम आने वाली मशीनों के आने-जाने पर छूट।हॉस्पिटैलिटी सर्विस में नहीं है राहत -- सभी तरह के होटल, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल और बॉर बंद रहेंगे।शिक्षण संस्थाओं को भी नहीं छूट -- तीन मई तक चलने वाले लॉकडाउन में पहले की तरह सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद रखा गया है। यानी कोई स्कूल, कॉलेज, रिचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुलेगा।धार्मिक आयोजन पर भी पाबंदी -- इस बार भी सभी मंदिर, मसजिद, चर्च और गुरुद्वारा जाने के लिए किसी को इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही किसी तरह के धार्मिक समारोह और आयोजन को अनुमति नहीं।खेल और सोशल समारोह भी रहेंगे बंद -- सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य / सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी। यही नहीं अंतिम यात्रा में 20 से ज्यादा लोगों को इकठ्ठा नहीं होने दिया जाएगा।